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Maharajganj News: तीन अभियुक्तों को एक-एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा की सजा
Fri, 04 Jul 2025 01:10 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
Updated Fri, 04 Jul 2025 01:10 AM IST
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महराजगंज। न्यायिक मजिस्ट्रेट फरेंदा ने बृहस्पतिवार को तीन अलग-अलग मामलों में मारपीट, गाली-गलौज और अवैध तरीके से पशुओं को बेचने के मामले की सुनवाई की। आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय ने तीन अभियुक्तों को एक-एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा की सजा सुनाई है।
पहला मामला वर्ष 23 मार्च 1992 पुरंदरपुर थाना क्षेत्र के सहजनवा बाबू का है। अभियुक्त लुहरी पर मारपीट व गाली-गलौज का आरोप था, जिसके खिलाफ न्यायालय में सुनवाई के दौरान आरोप सही पाया गया और कोर्ट ने अभियुक्त को एक दिन न्यायिक अभिरक्षा की सजा सुनाई है। साथ ही एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
वहीं, दूसरा मामला तीन जनवरी 1996 कोल्हुई थाना क्षेत्र का है, अभियुक्त रामप्रीत निवासी रामनगर थाना ठूठीबारी पर अवैध तरीके से पशुओं को वध करने के लिए बेचने का आरोप था। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान अभियुक्त को एक दिन का न्यायिक अभिरक्षा की सजा सुनाई है और एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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जबकि, तीसरा मामला वर्ष 12 अक्तूबर 1995 थाना फरेंदा ग्राम सभा छितही बुजुर्ग का है। अभियुक्त प्रेम पर गाली-गलौज और मारपीट का था।
सुनवाई के दौरान न्यायालय ने अभियुक्त को एक दिन का न्यायिक अभिरक्षा की सजा सुनाई है और साथ ही साथ 500 रुपये का जुर्माना लगाया है।
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पहला मामला वर्ष 23 मार्च 1992 पुरंदरपुर थाना क्षेत्र के सहजनवा बाबू का है। अभियुक्त लुहरी पर मारपीट व गाली-गलौज का आरोप था, जिसके खिलाफ न्यायालय में सुनवाई के दौरान आरोप सही पाया गया और कोर्ट ने अभियुक्त को एक दिन न्यायिक अभिरक्षा की सजा सुनाई है। साथ ही एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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वहीं, दूसरा मामला तीन जनवरी 1996 कोल्हुई थाना क्षेत्र का है, अभियुक्त रामप्रीत निवासी रामनगर थाना ठूठीबारी पर अवैध तरीके से पशुओं को वध करने के लिए बेचने का आरोप था। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान अभियुक्त को एक दिन का न्यायिक अभिरक्षा की सजा सुनाई है और एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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जबकि, तीसरा मामला वर्ष 12 अक्तूबर 1995 थाना फरेंदा ग्राम सभा छितही बुजुर्ग का है। अभियुक्त प्रेम पर गाली-गलौज और मारपीट का था।
सुनवाई के दौरान न्यायालय ने अभियुक्त को एक दिन का न्यायिक अभिरक्षा की सजा सुनाई है और साथ ही साथ 500 रुपये का जुर्माना लगाया है।