{"_id":"6acd4ae76a386cb78d0a274d","slug":"the-cjm-courts-final-judgment-was-delivered-in-135-days-and-the-arrest-was-made-on-may-30-from-chhatri-square-in-farenda-maharajganj-news-c-7-1-gkp1063-1483951-2026-10-13","type":"story","status":"publish","title_hn":"Maharajganj News: अमेरिकी नागरिक ट्रेविस फेलेन को जेल में बिताई अवधि व पांच हजार जुर्माने की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Maharajganj News: अमेरिकी नागरिक ट्रेविस फेलेन को जेल में बिताई अवधि व पांच हजार जुर्माने की सजा
विज्ञापन
महराजगंज। फरेंदा के छतरी चौराहे से पकड़े गए संदिग्ध अमेरिकी नागरिक ट्रेविस फेलेन मामले में सीजेएम कोर्ट ने सोमवार देर शाम फाइनल जजमेंट सुना दिया। सीजेएम मुकेश यादव की कोर्ट ने उसे जेल में बिताई गई अवधि और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
पुलिस ने 30 मई को छतरी चौराहे से ट्रेविस फेलेन (35) को संदिग्ध हालत में पकड़ा था। वह कैलिफोर्निया राज्य का निवासी है। वह 180 दिन के टूरिस्ट वीजा पर भारत आया था, जिसकी अवधि फरवरी 2026 में ही समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद भी वह देश में प्रवास कर रहा था। इस पर फरेंदा पुलिस ने वीजा अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर उसे महराजगंज कारागार भेज दिया था। तभी से वह जेल में निरुद्ध था और मामले की सुनवाई सीजेएम कोर्ट में चल रही थी।
फेलेन की पैरवी अमेरिकी दूतावास की पहल पर निजी अधिवक्ता सुभाष पासवान कर रहे थे। अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट ने आठ अक्टूबर को अमेरिकी दूतावास से ट्रेविस का आपराधिक रिकॉर्ड तलब किया था। दूतावास ने रिपोर्ट दी कि फेलेन पर कोई आपराधिक मुकदमा नहीं है। 12 अक्टूबर को देर शाम कोर्ट ने वीजा अवधि बीतने के अभियोग में जेल में बिताई अवधि को ही सजा मानते हुए पांच हजार रुपये जुर्माने का फैसला सुनाया।
विज्ञापन
मामले में पुलिस की तरफ से सरकारी अधिवक्ता और ट्रेविस की तरफ अधिवक्ता सुभाष पासवान ने पैरवी की। फैसला आने के बाद अब अमेरिकी दूतावास जुर्माना जमा कर फेलेन को मुक्त करा सकेगा।
- आशुतोष पांडेय, डिप्टी चीफ, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
विज्ञापन
पुलिस ने 30 मई को छतरी चौराहे से ट्रेविस फेलेन (35) को संदिग्ध हालत में पकड़ा था। वह कैलिफोर्निया राज्य का निवासी है। वह 180 दिन के टूरिस्ट वीजा पर भारत आया था, जिसकी अवधि फरवरी 2026 में ही समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद भी वह देश में प्रवास कर रहा था। इस पर फरेंदा पुलिस ने वीजा अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर उसे महराजगंज कारागार भेज दिया था। तभी से वह जेल में निरुद्ध था और मामले की सुनवाई सीजेएम कोर्ट में चल रही थी।
विज्ञापन
फेलेन की पैरवी अमेरिकी दूतावास की पहल पर निजी अधिवक्ता सुभाष पासवान कर रहे थे। अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट ने आठ अक्टूबर को अमेरिकी दूतावास से ट्रेविस का आपराधिक रिकॉर्ड तलब किया था। दूतावास ने रिपोर्ट दी कि फेलेन पर कोई आपराधिक मुकदमा नहीं है। 12 अक्टूबर को देर शाम कोर्ट ने वीजा अवधि बीतने के अभियोग में जेल में बिताई अवधि को ही सजा मानते हुए पांच हजार रुपये जुर्माने का फैसला सुनाया।
विज्ञापन
मामले में पुलिस की तरफ से सरकारी अधिवक्ता और ट्रेविस की तरफ अधिवक्ता सुभाष पासवान ने पैरवी की। फैसला आने के बाद अब अमेरिकी दूतावास जुर्माना जमा कर फेलेन को मुक्त करा सकेगा।
- आशुतोष पांडेय, डिप्टी चीफ, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण