फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   Ten thousand fine in case of possession of heroin

Maharajganj News: हेरोइन रखने के मामले में दस हजार अर्थदंड

Tue, 10 Dec 2024 01:22 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज Updated Tue, 10 Dec 2024 01:22 AM IST
विज्ञापन
Ten thousand fine in case of possession of heroin
महराजगंज l सोनौली थाना क्षेत्र के डंडा पुल के पास से हेरोइन की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार नेपाल राष्ट्र के निवासी सुरेश राजभर को विशेष सत्र न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट अभय प्रताप सिंह द्वितीय ने दोष सिद्ध करार करते हुए उसके द्वारा जेल में बिताई गई अवधि व दस हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपित 20 जुलाई 2023 से जेल में था।
विज्ञापन


पत्रावली से मिली जानकारी के अनुसार, थाना सोनौली की पुलिस 20 जुलाई 2023 को भारत-नेपाल तस्करी के रोकथाम के लिए गस्त पर थी। पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति नेपाल की तरफ से खनुआ-नौतनवां मार्ग से नौतनवा आ रहा है। जिसके पास नशीला पदार्थ था। सोनौली पुलिस एसएसबी जवानों के साथ टीम बनाकर डंडा पुल के पास घेराबंदी कर छुप गए। तभी वह संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया जिसे अचानक धावा बोलकर पुलिस बल ने पकड़ लिया। पूछताछ के दौरान वह व्यक्ति नेपाल राष्ट्र के रूपदेही जिला, थाना केवलाई, सागरमाथा पथ निवासी सुरेश राजभर पुत्र सुदामा पाया गया, जिसके पास से नशीला पदार्थ हेरोइन बरामद हुई। जिसे वह तस्करी से भारत बेचने के लिए ला रहा था। सोनौली पुलिस ने सुरेश राजभर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर अंतर्गत एनडीपीएस एक्ट आरोप पत्र न्यायालय समक्ष प्रस्तुत किया।
विज्ञापन

मुकदमे के परीक्षण के दौरान विशेष सत्र न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट अभय प्रताप सिंह द्वितीय ने अभिलेखीय साक्ष्यों व गवाहों का परीक्षण कर व विशेष लोक अभियोजक राघवेंद्र उपाध्याय की दलीलों को सुनने के बाद आरोपित को उक्त सजा सुनाई l
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed