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Maharajganj News: मकान ही नहीं, खाली जमीन पर भी लगेगा टैक्स... मांगी जा रहीं आपत्तियां

Sat, 28 Dec 2024 12:50 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज Updated Sat, 28 Dec 2024 12:50 AM IST
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Tax will be levied not only on houses but also on vacant land... objections being sought
- गृहकर की तैयार हो गई रूपरेखा, चौड़े रास्ते पर होगा अधिक टैक्स
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- मोहल्ले वार टैक्स का हुआ निर्धारण
- शहरवासियों ने कहा, टैक्स लगाना जल्दबाजी

महराजगंज। शहर में मकान और व्यावसायिक भवन के साथ खाली जमीनों का भी टैक्स का निर्धारण कर दिया गया है। इसके लिए आपत्तियों मांगी जा रही हैं। 13 जनवरी को बैठक कर आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। मोहल्लेवार टैक्स का निर्धारण हुआ है। आपत्तियों के निस्तारण के बाद टैक्स का निर्धारण होगा। वहीं दूसरी ओर शहर के लोग सुविधाओं को बढ़ाने की बात कह रहे हैं। उनके अनुसार टैक्स लगाना जल्दबाजी होगी। पहले सुविधाओं को बेहतर किया जाय। इसके बाद टैक्स लगे तो बेहतर रहेगा।
शहर के लोगों को आने वाले दिनों में निर्धारित दर पर गृहकर देना होगा। नगर पालिका परिषद की ओर से रूपरेखा तैयार की जा चुकी है। इसमें भवन के अलावा खाली भूमि पर भी टैक्स का निर्धारण किया गया है। चौड़े रास्ते पर अधिक टैक्स देना होगा। वहीं कम चौड़े रास्ते पर टैक्स कम लगाया गया है। अभी यह दर लागू नहीं होगा। इसके लिए पूरी प्रक्रिया अपनाने के बाद लागू की जाएगी।
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आपत्तियां निस्तारण करने के बाद अन्य औपचारिकता पूरी कर अंतिम प्रकाशन कराया जाएगा। दर का निर्धारण प्रति वर्ग फुट के हिसाब से किया गया है। 24 मीटर से अधिक चौड़े मार्ग पर आरसीसी छत सहित पक्का भवन पर 2.50 रुपये लगाया गया है। वहीं अन्य पक्का मकान पर 2.00 रुपये टैक्स लगाया गया हैं। कच्चे मकान के लिए 1.50 रुपये किराया प्रति वर्ग फुट मासिक देय होगा। वहीं 12 से 24 मीटर चौड़े मार्ग पर आरसीसी छत सहित पक्का भवन 2.00, अन्य पक्का भवन 2.70, कच्चे मकान के लिए 1.50 रुपये टैक्स लगाए जाएंगे।
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इसके अलावा नौ से 12 मीटर चौड़े रास्ते पर आरसीसी छत सहित पक्का मकान 1.50 रुपये, अन्य पक्का भवन 1.25 रुपये, कच्चे मकान पर एक रुपये टैक्स लगेगा। इसके अलावा नौ मीटर चौड़े मार्ग पर आरसीसी छत सहित पक्के भवन पर 1.00 रुपये, अन्य पक्के भवन पर 0.60, कच्चे मकान पर 0.40 रुपये लगाए जाएंगे।
वहीं खाली जमीन वालों के लिए भी रूपरेखा तैयार की गई है। इनमें अगर 24 मीटर से अधिक चौड़े मार्ग पर जमीन है तो 0.50 रुपये, 12 से 24 मीटर तक चौड़े मार्ग पर 0.40, और 12 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर 0.30, नौ मीटर से कम चौड़े मार्ग पर 0.20 रुपये का कर नगर पालिका को देना होगा। लेकिन अभी इसकी रूपरेखा को नगर पालिका द्वारा तैयार कर इस पर आपत्तियां मांगी गई हैं।

इस वर्ष लक्ष्य के सापेक्ष 53 प्रतिशत की वसूली

नगर के 25 वार्डों में करीब 12000 भवन स्वामी चिह्नित हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 से जून 2022 तक इन लोगों से प्रति वर्ग फीट दो रुपये 25 पैसे की दर से गृहकर लिए जाने की व्यवस्था थी। वित्तीय वर्ष 2021-22 में करीब 13,01,546 रुपये की धनराशि को गृहकर के रूप में जमा कराया गया था। इस वर्ष लक्ष्य के सापेक्ष 53 प्रतिशत की वसूली हुई है।

यह नगर पालिका सी ग्रेड में है। अभी यहां मूलभूत सुविधाओं की कमी है। विस्तारित क्षेत्र में सुविधाएं ठीक नहीं हैं। पुराने क्षेत्र में वहीं हाल है। ऐसे में 2016 में जिस स्वकर प्रणाली के आधार पर कर निर्धारित किया गया था, उसका जीआईएस सर्वे के बाद जो गृहकर लगाया गया, अभी उनमें कई विसंगतियां हैं। इन्हें दूर नहीं करते हुए 28 जून 2024 को पारित कर नए स्वकर प्रणाली लागू होने पर सदन में विरोध किया गया था। अभी यह कर लगाना ठीक नहीं है।
डॉ. सिद्धार्थ नाथ शुक्ला, सभासद, शास्त्री नगर

नगर में सुविधाओं की कमी है। नगर पालिका प्रशासन को पहले नगरीय सुविधाएं बढ़ानी चाहिए। इसके बाद कर लगाया जाना ठीक रहता है। वर्तमान में बेहतर सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। ऐसे में कर थोपा जाना ठीक नहीं है। नगर में ज्यादातर मोहल्लों की सड़कें ठीक नहीं हैं।

- महेंद्रानंद जायसवाल, सामाजिक कार्यकर्ता
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कोट
कर निर्धारित करने के बाद आपत्तियां मांगी गई हैं। 13 जनवरी को बैठक में आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। इसके बाद जरूरी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अंतिम प्रकाशन के बाद यह दर लागू किया जाएगा। इससे नगर के विकास को गति मिलेगी। नगर में विकास कार्यों को लेकर गंभीरता बरती जा रही है।
- आलोक कुमार मिश्रा, ईओ, नगर पालिका परिषद
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