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Maharajganj News: पुराना स्टॉक खाली कर रहे दुकानदार, 22 के बाद करेंगे खरीदारी

Wed, 17 Sep 2025 01:46 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 17 Sep 2025 01:46 AM IST
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Shopkeepers are emptying old stock, will shop after 22
फरेंदा मार्ग स्थित एक मार्ट पर खाने का समाना खरीदते लोग।
महराजगंज। 22 सितंबर से जीएसटी की नई दरों पर सामान की बिक्री करनी है। इसे लेकर कारोबारी पुराने स्टॉक को खाली कर रहे हैं। कुछ ने तो कंपनी को माल वापस भी कर दिया है। कारोबारियों का कहना है कि ज्यादा हिसाब-किताब बैठाने से अच्छा है कि पुराने स्टॉक को खाली करने के बाद नए सामान का आर्डर दिया जाए। कंपनियों के प्रतिनिधि भी नई जीएसटी दरों के हिसाब से आर्डर लेने शुरू चुके हैं।
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जीएसटी की दरों में बदलाव की घोषणा के बाद से ही कारोबारी सतर्क हो गए हैं। गोदाम में रखे स्टॉक का मिलान कराया जा रहा है। स्टॉक को देखते हुए आर्डर दिए जा रहे हैं। कंपनी के एजेंट भी कारोबारियों से संपर्क साधे हुए हैं और नए रेट पर आर्डर बुक कर रहे हैं। कारोबारियों का सबसे अधिक फोकस बचे हुए सामान की खपत करने पर है। व्यापारियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) समायोजन की चिंता अभी से सताने लगी है। 28 प्रतिशत जीएसटी वाले कई सामान 18 प्रतिशत के दायरे में लाए गए हैं और कई वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी 12 से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है। कुछ वस्तुओं पर जीएसटी 18 से घटाकर पांच प्रतिशत भी कर दिया गया है। कारोबारी रामकिशुन ने बताया कि इस समय जो माल खरीदा जाएगा उस पर ज्यादा जीएसटी देना होगा। एक सप्ताह बाद वही सामान पर कम टैक्स पर बिकेगा। इसलिए बहुत सोच-समझकर सामान मंगाया जा रहा है। शास्त्री नगर के जितेंद्र ने बताया कि जीएसटी के नए स्लैब के लागू होने पर घरेलू सामान सस्ते हो जाएंगे।
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हेयर ऑयल, शैंपू, टूथ ब्रश व क्रीम पर अधिक लाभ: दो पहिया व चार पहिया वाहनों पर 28 की जगह 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा तो दाम 10 प्रतिशत कम हो जाएगा। वहीं इलेक्ट्रानिक के कुछ आइटम पर 28 की जगह अब 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। हेयर ऑयल, शैंपू, टूथ ब्रश व क्रीम पर 18 की जगह 5 प्रतिशत जीएसटी की दर लागू की गई है इससे 13 प्रतिशत का लाभ मिलेगा। इसी प्रकार बटर, घी व चीज पर 13 प्रतिशत कम जीएसटी लगेगा। पहले व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पर 18 प्रतिशत जीएसटी था जो अब फ्री कर दिया गया है। अन्य मेडिकल उपकरणों पर भी 13 प्रतिशत का लाभ मिलेगा।
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दवाओं पर जीएसटी में सात प्रतिशत की छूट मिलेगी। शिक्षा से संबंधित रबर, पेंसिल, चार्ट, इरेजर पर जीएसटी नहीं लेगेगी।
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