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Maharajganj News: लड़की भगाने के आरोपित को सात वर्ष का कारावास

Sat, 22 Nov 2025 02:21 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 22 Nov 2025 02:21 AM IST
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Seven years imprisonment to the accused of abducting a girl
महराजगंज। कोठीभार थाना क्षेत्र के गेरमा गांव निवासी सुदामा यादव को बहला फुसला कर लड़की भगाने के मामले की सुनवाई हुई। जिला जज अरविन्द मलिक ने अभियुक्त को दोष सिद्ध करार देते हुए सात वर्ष कारावास और 12 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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पत्रावली से मिली जानकारी के अनुसार, कोठीभार थाना क्षेत्र के गेरमा गांव निवासी सुदामा यादव 15 फरवरी 2015 की रात कोठीभार थाना क्षेत्र की एक लड़की को बहला-फुसलाकर साथ भगा ले गया था। लड़की के पिता की तहरीर पर कोठीभार पुलिस ने प्राथमिकी पंजीकृत कर सुदामा के विरुद्ध लड़की भगाने का आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मुकदमे के परीक्षण के दौरान जिला जज ने अभिलेखीय साक्ष्यों, गवाहों व जिला शासकीय अधिवक्ताओं व बचाव पक्ष के दलीलों को सुनने के बाद सजा सुनाई है।
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