{"_id":"69ab39de6be4fd58db051c31","slug":"petrol-and-diesel-will-no-longer-be-available-in-cans-or-bottles-maharajganj-news-c-206-1-mhg1001-172831-2026-03-07","type":"story","status":"publish","title_hn":"Maharajganj News: अब डिब्बे या बोतल में नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Maharajganj News: अब डिब्बे या बोतल में नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल
विज्ञापन
पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर निर्देश जारी
महराजगंज। शुक्रवार को जिला पूर्ति अधिकारी ने जनपद के सभी पंप संचालकों को आदेश जारी किया है। सभी डीजल और पेट्रोल पंप वितरकों को निर्देशित किया गया है कि किसी भी स्थिति में पेट्रोल या डीजल को डिब्बे, कंटेनर, बोतल या किसी अन्य प्रकार के बर्तन में न बेचा जाए।
ईंधन की आपूर्ति केवल दो पहिया, चार पहिया या अन्य भारी वाहनों के ईंधन टैंक में ही की जाएगी। जिला पूर्ति अधिकारी एपी सिंह कहा कि निर्देश का पालन सुनिश्चित किया जाए। यदि निरीक्षण या जांच के दौरान इस नियम का उल्लंघन पाया जाता है तो लाइसेंसिंग शर्तों के साथ-साथ मार्केटिंग डिसिप्लिन गाइडलाइंस के प्रावधानों के अनुसार पंप संचालकों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।
कंटेनरों में ईंधन बेचने से आग लगने का खतरा, चोरी, कालाबाजारी या गैरकानूनी उपयोग जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। पंप संचालकों को चेतावनी दी गई है कि नियम का पालन न करने पर लाइसेंस रद्द होने तक की कार्रवाई हो सकती है।
विज्ञापन
विज्ञापन
महराजगंज। शुक्रवार को जिला पूर्ति अधिकारी ने जनपद के सभी पंप संचालकों को आदेश जारी किया है। सभी डीजल और पेट्रोल पंप वितरकों को निर्देशित किया गया है कि किसी भी स्थिति में पेट्रोल या डीजल को डिब्बे, कंटेनर, बोतल या किसी अन्य प्रकार के बर्तन में न बेचा जाए।
ईंधन की आपूर्ति केवल दो पहिया, चार पहिया या अन्य भारी वाहनों के ईंधन टैंक में ही की जाएगी। जिला पूर्ति अधिकारी एपी सिंह कहा कि निर्देश का पालन सुनिश्चित किया जाए। यदि निरीक्षण या जांच के दौरान इस नियम का उल्लंघन पाया जाता है तो लाइसेंसिंग शर्तों के साथ-साथ मार्केटिंग डिसिप्लिन गाइडलाइंस के प्रावधानों के अनुसार पंप संचालकों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
कंटेनरों में ईंधन बेचने से आग लगने का खतरा, चोरी, कालाबाजारी या गैरकानूनी उपयोग जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। पंप संचालकों को चेतावनी दी गई है कि नियम का पालन न करने पर लाइसेंस रद्द होने तक की कार्रवाई हो सकती है।
विज्ञापन