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Maharajganj News: चेक बाउंस में एक वर्ष का कारावास
Mon, 30 Sep 2024 08:28 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
Updated Mon, 30 Sep 2024 08:28 PM IST
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महराजगंज। थाना कोठीभार क्षेत्र के कम्हरिया गांव निवासी जितेंद्र उपाध्याय को छह वर्ष पूर्व हुए चेक बाउंस मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट असगर अली ने एक वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही डेढ़ लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
पत्रावली से मिली जानकारी के अनुसार, थाना कोठीभार क्षेत्र के कम्हरिया गांव निवासी जितेंद्र उपाध्याय अपने ही गांव के राम छबीला से वर्ष 2017 में 2 लाख रुपये उधार लिया था। उधार चुकाने के लिए 67 हजार रुपये का चेक दिया। खाते में पर्याप्त धन न होने के कारण 12 जुलाई 2018 को चेक बाउंस हो गया। इसकी सूचना जब राम छबीला ने जितेंद्र को दी तो आरोपित ने धनराशि लौटाने से इनकार कर दिया। इसके बाद राम छबीला ने एनआई एक्ट की धारा 138 के अंतर्गत जितेंद्र पर न्यायालय महाराजगंज में परिवाद दाखिल किया।
परिवाद उपरोक्त का परीक्षण करते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट असगर अली ने अभिलेखिय साक्ष्यों व गवाहों का परीक्षण कर तथा वादी व प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता की दलीले सुनने के बाद दोषी जितेंद्र उपाध्याय को एक वर्ष के साधारण कारावास तथा डेढ़ लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। संवाद
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पत्रावली से मिली जानकारी के अनुसार, थाना कोठीभार क्षेत्र के कम्हरिया गांव निवासी जितेंद्र उपाध्याय अपने ही गांव के राम छबीला से वर्ष 2017 में 2 लाख रुपये उधार लिया था। उधार चुकाने के लिए 67 हजार रुपये का चेक दिया। खाते में पर्याप्त धन न होने के कारण 12 जुलाई 2018 को चेक बाउंस हो गया। इसकी सूचना जब राम छबीला ने जितेंद्र को दी तो आरोपित ने धनराशि लौटाने से इनकार कर दिया। इसके बाद राम छबीला ने एनआई एक्ट की धारा 138 के अंतर्गत जितेंद्र पर न्यायालय महाराजगंज में परिवाद दाखिल किया।
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परिवाद उपरोक्त का परीक्षण करते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट असगर अली ने अभिलेखिय साक्ष्यों व गवाहों का परीक्षण कर तथा वादी व प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता की दलीले सुनने के बाद दोषी जितेंद्र उपाध्याय को एक वर्ष के साधारण कारावास तथा डेढ़ लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। संवाद
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