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Maharajganj News: एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा की सजा

Thu, 24 Jul 2025 08:54 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज Updated Thu, 24 Jul 2025 08:54 PM IST
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One day judicial custody sentence
महराजगंज। न्यायिक मजिस्ट्रेट फरेंदा की अदालत ने वर्ष 2022 में चाकू बरामदगी के मामले में सुनवाई करते हुए अभियुक्त को दोषी करार दिया है। अदालत ने अभियुक्त रफीकुद्दीन निवासी कम्हरिया बुजुर्ग थाना कोल्हुई जनपद महराजगंज को एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा की सजा सुनाई है। उसे एक हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना अदा करने का आदेश भी दिया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, पुलिस ने वर्ष 2022 में अभियुक्त के पास से तलाशी के दौरान चाकू बरामद किया था। इस संबंध में कोल्हुई थाने में आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। संवाद
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