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Maharajganj News: छेड़खानी के 21 साल बाद दोषी को सजा

Thu, 09 Oct 2025 01:09 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 09 Oct 2025 01:09 AM IST
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Man sentenced 21 years after molestation
महराजगंज। न्यायिक मजिस्ट्रेट फरेंदा की अदालत ने 21 वर्ष पुराने छेड़खानी के मामले में दोषी सिपाही उर्फ अबूबकर निवासी खरहरवा थाना कोल्हुई को सजा सुनाई गई है। अदालत ने दोषी को जेल में बिताई गई अवधि को सजा मानते हुए एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा और एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। आदेश दिया कि जुर्माने की राशि अदा न करने पर उसे अतिरिक्त दस दिन की सजा भुगतनी होगी। अभियोजन के अनुसार यह मामला वर्ष 2004 का है। आरोप था कि अभियुक्त सिपाही उर्फ अबू बकर ने एक महिला के साथ छेड़खानी की थी। पीड़िता ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी थी, जिसके आधार पर थाना कोल्हुई में आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया। मामले की जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन पक्ष ने अदालत में यह साबित किया कि आरोपी ने महिला के साथ अमर्यादित व्यवहार किया था और उसका आचरण आपराधिक था।
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