{"_id":"66631a5d2f20ccb6720f2cd3","slug":"life-imprisonment-to-the-accused-of-murder-of-wife-maharajganj-news-c-206-1-sgkp1021-124168-2024-06-07","type":"story","status":"publish","title_hn":"Maharajganj News: पत्नी की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Maharajganj News: पत्नी की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास
Fri, 07 Jun 2024 08:04 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
Updated Fri, 07 Jun 2024 08:04 PM IST
विज्ञापन
महराजगंज। सदर कोतवाली क्षेत्र के दरौली गांव में एक मई 2015 को शराब पीने से मना करने पर पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी थी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने शुक्रवार को दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
पत्रावली से मिली जानकारी के अनुसार, खैचा गांव के सहेदू ने एक मई 2015 को सदर कोतवली में तहरीर दी थी। उसने बताया कि बेटी प्रेम ज्योति की शादी करीब आठ वर्ष पूर्व दरौली, थाना कोतवाली (वर्तमान थाना भिटौली) निवासी केशव के साथ की थी। उनका दामाद शराब पीने का आदी था। बेटी पति को शराब पीने से मना करती थी। मना करने पर वह पत्नी की पिटाई भी करता था।
एक मई 2015 की सुबह करीब छह बजे टेलीफोन से सूचना मिली कि बेटी ने आत्महत्या कर ली है। सूचना पर उसके ससुराल पहुंचा तो कमरे में बेड पर उसका शव पड़ा मिला। शराब पीने से मना करने पर केशव ने गला दबाकर उसे मार डाला था। मामले में केस दर्ज होने के बाद आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आठ अक्तूबर 2016 को आरोप पत्र प्रेषित किया गया। न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर केशव को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
पत्रावली से मिली जानकारी के अनुसार, खैचा गांव के सहेदू ने एक मई 2015 को सदर कोतवली में तहरीर दी थी। उसने बताया कि बेटी प्रेम ज्योति की शादी करीब आठ वर्ष पूर्व दरौली, थाना कोतवाली (वर्तमान थाना भिटौली) निवासी केशव के साथ की थी। उनका दामाद शराब पीने का आदी था। बेटी पति को शराब पीने से मना करती थी। मना करने पर वह पत्नी की पिटाई भी करता था।
विज्ञापन
एक मई 2015 की सुबह करीब छह बजे टेलीफोन से सूचना मिली कि बेटी ने आत्महत्या कर ली है। सूचना पर उसके ससुराल पहुंचा तो कमरे में बेड पर उसका शव पड़ा मिला। शराब पीने से मना करने पर केशव ने गला दबाकर उसे मार डाला था। मामले में केस दर्ज होने के बाद आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आठ अक्तूबर 2016 को आरोप पत्र प्रेषित किया गया। न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर केशव को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
विज्ञापन