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ब्लॉक प्रमुख के लिए नामांकन पांच को
अमर उजाला ब्यूरो /महराजगंज
Updated Mon, 01 Feb 2016 12:08 AM IST
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प्रमुख क्षेत्र पंचायत निर्वाचन के लिए नामांकन पांच फरवरी को होगा। सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक नामांकन भरा जाएगा। सात फरवरी को 11 से 3 बजे तक मतदान होगा। एडीएम कृपाशंकर पांडेय ने बताया कि नामांकन प्रपत्र में प्रत्याशी, प्रस्तावक तथा अनुमोदक को फोटो अनिवार्य है।
बुद्धा सभागार में आयोजित बैठक में एडीएम ने कहा कि इस चुनाव में खर्च की सीमा दो लाख रुपये है। प्रत्याशी को व्यय का ब्योरा दाखिल करना होगा। निर्देश दिया कि प्रत्येक ब्लॉक पर मतदाता सूची त्रुटिहीन चस्पा कर दें। नाम वापसी के लिए प्रत्याशी को आना होगा।
इसके अतिरिक्त वह प्रस्तावक या अनुमोदक को भी लिखित रूप से अधिकृत कर सकता है। नाम वापसी का आवेदन वापस नहीं होगा। प्रस्तावक एवं अनुमोदक को बीडीसी सदस्य होना अनिवार्य है। मतदान के दौरान प्रत्याशी को उपस्थित रहना होगा। वह एजेंट या प्रतिनिधि नहीं बना सकेंगे।
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मतदान के दौरान अंग्रेजी अंकों में अधिमान देना होगा। केन्द्र के प्रत्याशी, वोटर तथा अधिकृत अधिकारी ही प्रवेश कर सकेंगे। परियोजना निदेशक ऋषिमुनि उपाध्याय ने बताया कि बराबर मत पर पर्ची निकालकर जीत का निर्णय होगा। सहायक की मांग 48 घंटे पूर्व करना होगा। निरक्षर का निर्णय नामांकन पत्र देकर तथा अस्वस्थ स्थिति में सीएमओ की रिपोर्ट पर डीएम अधिकारी सहायक की अनुमति देंगे।
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बुद्धा सभागार में आयोजित बैठक में एडीएम ने कहा कि इस चुनाव में खर्च की सीमा दो लाख रुपये है। प्रत्याशी को व्यय का ब्योरा दाखिल करना होगा। निर्देश दिया कि प्रत्येक ब्लॉक पर मतदाता सूची त्रुटिहीन चस्पा कर दें। नाम वापसी के लिए प्रत्याशी को आना होगा।
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इसके अतिरिक्त वह प्रस्तावक या अनुमोदक को भी लिखित रूप से अधिकृत कर सकता है। नाम वापसी का आवेदन वापस नहीं होगा। प्रस्तावक एवं अनुमोदक को बीडीसी सदस्य होना अनिवार्य है। मतदान के दौरान प्रत्याशी को उपस्थित रहना होगा। वह एजेंट या प्रतिनिधि नहीं बना सकेंगे।
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मतदान के दौरान अंग्रेजी अंकों में अधिमान देना होगा। केन्द्र के प्रत्याशी, वोटर तथा अधिकृत अधिकारी ही प्रवेश कर सकेंगे। परियोजना निदेशक ऋषिमुनि उपाध्याय ने बताया कि बराबर मत पर पर्ची निकालकर जीत का निर्णय होगा। सहायक की मांग 48 घंटे पूर्व करना होगा। निरक्षर का निर्णय नामांकन पत्र देकर तथा अस्वस्थ स्थिति में सीएमओ की रिपोर्ट पर डीएम अधिकारी सहायक की अनुमति देंगे।