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Maharajganj News: स्वास्थ्य उपकेंद्र की भूमि से कब्जा हटाने के निर्देश
Mon, 28 Oct 2024 03:35 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
Updated Mon, 28 Oct 2024 03:35 AM IST
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निचलौल। क्षेत्र के ढेसो गांव स्थित स्वास्थ्य उपकेंद्र की भूमि पर नव निर्मित विवाह भवन को कुछ लोगों ने ध्वस्त कर अवैध तरीके से अतिक्रमण कर लिया है। इस मामले में एक व्यक्ति ने न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल की थी।
इस मामले में न्यायालय ने एक पत्र जारी करते हुए शिकायत के आधार पर राजस्व कर्मियों को तीन माह के अंदर मामले का निस्तारण करते हुए स्वास्थ्य उपकेंद्र की भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। ढेसो निवासी राजेंद्र यादव ने हाईकोर्ट में दाखिल वाद में बताया है कि भूखंड संख्या 89 के क्षेत्रफल 0.0490 हेक्टेयर की भूमि सरकारी अभिलेख में स्वास्थ्य उपकेंद्र स्वास्थ्य विभाग के नाम से दर्ज है।
उक्त भूमि पर 2017 में सरकारी रकम से विवाह भवन बनाया गया था, लेकिन कुछ लोग विवाह भवन को ध्वस्त कर भूमि पर कब्जा कर लिया है।
कोर्ट संख्या 50 में मामले की सुनवाई करते हुए आशुतोष श्रीवास्तव ने कहा है कि मामले में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुनकर अभिलेख का अवलोकन किया गया। फिर तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जनहित याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जा रहा है। याचिकाकर्ता दो सप्ताह की अवधि के भीतर प्रतिवादी के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत करेगा। आ
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इस मामले में न्यायालय ने एक पत्र जारी करते हुए शिकायत के आधार पर राजस्व कर्मियों को तीन माह के अंदर मामले का निस्तारण करते हुए स्वास्थ्य उपकेंद्र की भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। ढेसो निवासी राजेंद्र यादव ने हाईकोर्ट में दाखिल वाद में बताया है कि भूखंड संख्या 89 के क्षेत्रफल 0.0490 हेक्टेयर की भूमि सरकारी अभिलेख में स्वास्थ्य उपकेंद्र स्वास्थ्य विभाग के नाम से दर्ज है।
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उक्त भूमि पर 2017 में सरकारी रकम से विवाह भवन बनाया गया था, लेकिन कुछ लोग विवाह भवन को ध्वस्त कर भूमि पर कब्जा कर लिया है।
कोर्ट संख्या 50 में मामले की सुनवाई करते हुए आशुतोष श्रीवास्तव ने कहा है कि मामले में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुनकर अभिलेख का अवलोकन किया गया। फिर तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जनहित याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जा रहा है। याचिकाकर्ता दो सप्ताह की अवधि के भीतर प्रतिवादी के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत करेगा। आ
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