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Maharajganj News: चारों विनियमित क्षेत्रों में विकास शुल्क बढ़ने के निर्देश
Tue, 02 Jan 2024 08:35 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
Updated Tue, 02 Jan 2024 08:35 PM IST
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महराजगंज। जिलाधिकारी अनुनय झा की अध्यक्षता में मंगलवार को कलक्ट्रेट में बैठक हुई। विनियमित क्षेत्र महराजगंज, सिसवा बाजार, नौतनवा, आनंदनगर के महायोजना के रिमोट सेंसिंग एवं जीआईएस तकनीकी के आधार पर सेजरा नक्शा डिजिटाइजेशन और विकास शुल्क निर्धारण की समीक्षा हुई।
जिलाधिकारी ने चारों निकायों के विनियमित क्षेत्र के विस्तारीकरण के लिए विनियमित क्षेत्र महायोजना के निर्माण के लिए डेटा इमेज को मंगाने की स्वीकृति प्रदान की। महायोजना के रिमोट सेंसिंग एवं जीआईएस तकनीकी के आधार पर सेजरा नक्शा डिजिटाइजेशन एवं बेस मैप तैयार कराने को भी अनुमति देते हुए आवश्यक निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने चारों विनियमित क्षेत्रों में विकास शुल्क बढ़ने के निर्देश दिए। कहा की पिछले 05 वर्षों में निर्मित बड़े व्यवसायिक भवनों के नक्शों की जांच कर शमन शुल्क जमा कराएं।
जिलाधिकारी ने कहा कि संबंधित अधिकारी सुनिश्चित करें की विनियमित क्षेत्र में नक्शा पास कराने के उपरांत ही निर्माण कार्य संचालित हों। साथ ही निर्माण कार्य पास नक्शे के अनुसार ही हो। जिन मामलों में नक्शा नही पास हुआ है, उनमें नियमानुसार शमन शुल्क वसूलें, लेकिन गरीब अथवा अत्यंत छोटे निर्माण में अनावश्यक उत्पीड़न न हो।
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विनियमित क्षेत्र के विस्तारीकरण के संबंध भी आवश्यक निर्देश देते हुए विस्तारीकरण कार्य को समय पूर्ण करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने एडी फैक्ट्री को निर्देशित किया कि जनपद में फैक्ट्रियों का संचालन नियमानुसार हो, इसको सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने संबंधित एसडीएम को विनियमित क्षेत्र के जेई को तहसील अथवा ब्लॉक परिसर में कार्यालय उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इस दौरान अपर जिलाधिकारी डॉ पंकज कुमार वर्मा मौजूद रहे।
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जिलाधिकारी ने चारों निकायों के विनियमित क्षेत्र के विस्तारीकरण के लिए विनियमित क्षेत्र महायोजना के निर्माण के लिए डेटा इमेज को मंगाने की स्वीकृति प्रदान की। महायोजना के रिमोट सेंसिंग एवं जीआईएस तकनीकी के आधार पर सेजरा नक्शा डिजिटाइजेशन एवं बेस मैप तैयार कराने को भी अनुमति देते हुए आवश्यक निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने चारों विनियमित क्षेत्रों में विकास शुल्क बढ़ने के निर्देश दिए। कहा की पिछले 05 वर्षों में निर्मित बड़े व्यवसायिक भवनों के नक्शों की जांच कर शमन शुल्क जमा कराएं।
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जिलाधिकारी ने कहा कि संबंधित अधिकारी सुनिश्चित करें की विनियमित क्षेत्र में नक्शा पास कराने के उपरांत ही निर्माण कार्य संचालित हों। साथ ही निर्माण कार्य पास नक्शे के अनुसार ही हो। जिन मामलों में नक्शा नही पास हुआ है, उनमें नियमानुसार शमन शुल्क वसूलें, लेकिन गरीब अथवा अत्यंत छोटे निर्माण में अनावश्यक उत्पीड़न न हो।
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विनियमित क्षेत्र के विस्तारीकरण के संबंध भी आवश्यक निर्देश देते हुए विस्तारीकरण कार्य को समय पूर्ण करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने एडी फैक्ट्री को निर्देशित किया कि जनपद में फैक्ट्रियों का संचालन नियमानुसार हो, इसको सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने संबंधित एसडीएम को विनियमित क्षेत्र के जेई को तहसील अथवा ब्लॉक परिसर में कार्यालय उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इस दौरान अपर जिलाधिकारी डॉ पंकज कुमार वर्मा मौजूद रहे।