फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   In a case involving the possession of an illegal firearm, the convict is sentenced to imprisonment until the rising of the court.

Maharajganj News: अवैध तमंचा रखने के मामले में दोषी को न्यायालय उठने तक की सजा

Sat, 17 Oct 2026 12:50 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 12:50 AM IST
विज्ञापन
In a case involving the possession of an illegal firearm, the convict is sentenced to imprisonment until the rising of the court.
महराजगंज। अवैध तमंचा रखने के करीब नौ साल पुराने मामले में न्यायालय ने दोषी को न्यायालय उठने तक के कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर दोषी को सात दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन

मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। 28 अगस्त 2017 को पुलिस ने मंगरू पुत्र लालचंद निवासी गंगराई, थाना भिटौली के पास से अवैध तमंचा बरामद किया था। इस मामले में आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 4/25 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने तीन सितंबर 2017 को आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था।
विज्ञापन

मामले की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम), महराजगंज के न्यायालय में हुई। सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए न्यायालय उठने तक के कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा नहीं करने पर सात दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed