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Maharajganj News: निजी वाहन से सवारी ढोई तो खैर नहीं, लगेगा जुर्माना

Sun, 16 Jun 2024 02:32 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज Updated Sun, 16 Jun 2024 02:32 AM IST
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If you take a ride in a private vehicle then it is not good, you will be fined
महराजगंज। निजी वाहनों का व्यवसायिक उपयोग करने पर कमर्शियल परमिट बनवाना जरूरी है। जांच में पकड़े जाने पर प्रति सवारी 2200 रुपये जुर्माने के साथ चार माह के लिए पंजीयन निलंबित किया जाएगा। वाहन पर अगर सवारी ढोई जा रही है तो कामर्शियल परमिट जरूरी है। एआरटीओ ने जुलाई तक ऐसे वाहन चालकों को मौका दिया है। इस बीच वाहन स्वामी गंभीर नहीं हुए तो जांच के बाद समस्या बढ़ जाएगी।
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परिवहन विभाग ने चेताया कि सरकारी, अर्द्धसरकारी विभागों, प्रतिष्ठानों, निगमों बोर्ड, प्राइवेट संस्थानों में यदि निजी चार पहिया वाहन को संबंद्ध किया गया है, तो तत्काल उस वाहन को व्यवसायिक वाहन के रूप में परिवर्तित करवाकर परमिट प्राप्त करें।
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सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी विनय कुमार ने बताया कि निजी चार पहिया वाहन सरकारी एवं गैर संस्थाओं में सवारियों को ढोने के लिए लगा है, तो कृपया इसका व्यवसायिक रूप में पंजीकरण कराएं और परमिट प्राप्त कर लें। नहीं तो जांच दौरान 2200 रुपये प्रति सवारी के हिसाब से जुर्माना लगेगा।
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