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Maharajganj News: दहेज हत्या में पति को 10 वर्ष का कारावास
Sat, 02 Mar 2024 07:34 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
Updated Sat, 02 Mar 2024 07:34 PM IST
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महराजगंज। शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश पवन कुमार श्रीवास्तव ने दहेज हत्या के दोषी पति बृजमोहन उर्फ मोहन प्रजापति को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता संतोष कुमार मिश्र ने बताया कि कुशीनगर के थाना खड्डा एकडंगा भजन छपरा निवासी सुरेंद्र प्रजापति ने एक अगस्त 2018 काे थाने में तहरीर देकर बताया था कि उन्होंने अपनी पुत्री अंजनी की शादी दो वर्ष पूर्व ग्राम तुरकहिया निवासी मोहन प्रजापति से की थी। इसके बाद दहेज के लिए पुत्री को ससुराली प्रताड़ित करने लगे। 31 जुलाई 2018 की रात करीब 11 बजे ससुरालियों ने पुत्री की हत्या कर दी। साक्ष्य छुपाने के लिए रात में ही नदी के किनारे दफना दिया। परिजन को घटना की सूचना नहीं दी। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए। विवेचक ने न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर पति को सजा सुनाई है। संवाद
दुष्कर्म बाल अपचारी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास
महराजगंज। शनिवार को बालक न्यायालय-अपर सत्र न्यायाधीश महराजगंज विनय कुमार सिंह द्वितीय ने बाल अपचारी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। शासकीय अधिवक्ता विनोद सिंह ने बताया कि सदर कोतवाली क्षेत्र के निवासी एक महिला ने तहरीर देकर बताया था कि उसकी चार वर्षीय पुत्री पंचायत भवन में खेल रही थी। तभी गांव के एक नाबालिग ने पुत्री से पंचायत भवन में दुष्कर्म किया। बच्ची के शोर मचाने पर कुछ लोग इकट्ठा हो गए। न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर सजा सुनाई है। संवाद
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सहायक शासकीय अधिवक्ता संतोष कुमार मिश्र ने बताया कि कुशीनगर के थाना खड्डा एकडंगा भजन छपरा निवासी सुरेंद्र प्रजापति ने एक अगस्त 2018 काे थाने में तहरीर देकर बताया था कि उन्होंने अपनी पुत्री अंजनी की शादी दो वर्ष पूर्व ग्राम तुरकहिया निवासी मोहन प्रजापति से की थी। इसके बाद दहेज के लिए पुत्री को ससुराली प्रताड़ित करने लगे। 31 जुलाई 2018 की रात करीब 11 बजे ससुरालियों ने पुत्री की हत्या कर दी। साक्ष्य छुपाने के लिए रात में ही नदी के किनारे दफना दिया। परिजन को घटना की सूचना नहीं दी। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए। विवेचक ने न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर पति को सजा सुनाई है। संवाद
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दुष्कर्म बाल अपचारी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास
महराजगंज। शनिवार को बालक न्यायालय-अपर सत्र न्यायाधीश महराजगंज विनय कुमार सिंह द्वितीय ने बाल अपचारी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। शासकीय अधिवक्ता विनोद सिंह ने बताया कि सदर कोतवाली क्षेत्र के निवासी एक महिला ने तहरीर देकर बताया था कि उसकी चार वर्षीय पुत्री पंचायत भवन में खेल रही थी। तभी गांव के एक नाबालिग ने पुत्री से पंचायत भवन में दुष्कर्म किया। बच्ची के शोर मचाने पर कुछ लोग इकट्ठा हो गए। न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर सजा सुनाई है। संवाद
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