फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   Husband gets seven years imprisonment in dowry murder case

महराजगंज: दहेज हत्या के मामले में पति को सात वर्ष का कारावास, कोर्ट ने सुनाया फैसला

Tue, 08 Nov 2022 03:46 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महराजगंज।
संवाद न्यूज एजेंसी, महराजगंज। Published by: गोरखपुर ब्यूरो Updated Tue, 08 Nov 2022 03:46 PM IST
सार

राधेश्याम निवासी सतभरिया थाना- कोतवाली सदर ने रिपोर्ट कराया की उसकी भतीजी प्रीती उर्फ कमलावती की 9 अक्तूबर 2016 को पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। दहेज में कार की मांग की जा रही थी।
 

विज्ञापन
Husband gets seven years imprisonment in dowry murder case
court - फोटो : सोशल मीडिया।

विस्तार

महराजगंज जिले के कोठीभार थाना क्षेत्र की ग्रामसभा रामपुर खुर्द में वर्ष 2016 में दहेज की मांग पर पत्नी की हत्या करने के मामले में सत्येंद्र को दोषी पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश सुंदर लाल ने सात वर्ष के कारावास से दंडित किया है।
विज्ञापन


जानकारी के अनुसार, राधेश्याम निवासी सतभरिया थाना- कोतवाली सदर ने रिपोर्ट कराया की उसकी भतीजी प्रीती उर्फ कमलावती की 9 अक्तूबर 2016 को पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। दहेज में कार की मांग की जा रही थी।
विज्ञापन


पुलिस ने मामले में आरोप पत्र दाखिल किया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संतोष मिश्रा ने 11 गवाहों को पेश कर सजा की मांग की। न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed