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महराजगंज: दहेज हत्या के मामले में पति को सात वर्ष का कारावास, कोर्ट ने सुनाया फैसला
Tue, 08 Nov 2022 03:46 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महराजगंज।
संवाद न्यूज एजेंसी, महराजगंज।
Published by: गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 08 Nov 2022 03:46 PM IST
सार
राधेश्याम निवासी सतभरिया थाना- कोतवाली सदर ने रिपोर्ट कराया की उसकी भतीजी प्रीती उर्फ कमलावती की 9 अक्तूबर 2016 को पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। दहेज में कार की मांग की जा रही थी।
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- फोटो : सोशल मीडिया।
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विस्तार
महराजगंज जिले के कोठीभार थाना क्षेत्र की ग्रामसभा रामपुर खुर्द में वर्ष 2016 में दहेज की मांग पर पत्नी की हत्या करने के मामले में सत्येंद्र को दोषी पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश सुंदर लाल ने सात वर्ष के कारावास से दंडित किया है।
जानकारी के अनुसार, राधेश्याम निवासी सतभरिया थाना- कोतवाली सदर ने रिपोर्ट कराया की उसकी भतीजी प्रीती उर्फ कमलावती की 9 अक्तूबर 2016 को पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। दहेज में कार की मांग की जा रही थी।
पुलिस ने मामले में आरोप पत्र दाखिल किया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संतोष मिश्रा ने 11 गवाहों को पेश कर सजा की मांग की। न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर सजा सुनाई।
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जानकारी के अनुसार, राधेश्याम निवासी सतभरिया थाना- कोतवाली सदर ने रिपोर्ट कराया की उसकी भतीजी प्रीती उर्फ कमलावती की 9 अक्तूबर 2016 को पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। दहेज में कार की मांग की जा रही थी।
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पुलिस ने मामले में आरोप पत्र दाखिल किया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संतोष मिश्रा ने 11 गवाहों को पेश कर सजा की मांग की। न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर सजा सुनाई।
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