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Maharajganj News: हत्या के दोषी पति को 10 साल की सजा

Thu, 12 Dec 2024 12:56 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज Updated Thu, 12 Dec 2024 12:56 PM IST
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Husband convicted of murder sentenced to 10 years
महराजगंज। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय कोर्ट संख्या द्वितीय अभय प्रताप सिंह ने दहेज हत्या मामले की सुनवाई की। आरोप सिद्ध होने पर अभियुक्त मृतका के पति त्रिभुवन को 10 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है और आठ हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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जबकि अभियुक्त ससुर विपिन चंद और सास सोनमती देवी प्रत्येक को सात वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आठ-आठ हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
अभियोजन के अनुसार, चंद्रिका शर्मा ग्राम सभा शाहपुर, नौका टोला, थाना खड्डा, जनपद कुशीनगर का स्थायी निवासी हैं। बीजापार पांडेय टोला, सिसवा बाजार, महराजगंज के निवासी त्रिभुवन से मेरी बेटी शीला शर्मा का विवाह तीन वर्ष पहले हुआ था। दहेज के लिए बार-बार प्रताड़ित किया जा रहा था। ससुराल वालों ने मिलकर पुत्री की 27 सितंबर 2019 की गले को रस्सी से दबाकर हत्या कर दिए। इस मामले में कोठीभार दहेज मृत्यु के मामले में पति त्रिभुवन व सास सोनमती देवी समेत कुछ अन्य के विरुद्ध कार्रवाई की थी।
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