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Maharajganj News: गैंगस्टर अधिनियम के आरोपी को सात वर्ष कारावास की सजा
Tue, 12 Mar 2024 08:17 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
Updated Tue, 12 Mar 2024 08:17 PM IST
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महराजगंज। थाना पनियरा क्षेत्र के महुअवा शुक्ल निवासी राकेश सिंह को धारा 3 (1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत दोषी पाए जाने पर मंगलवार को अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश पीसी कुशवाहा ने सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 5000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक सर्वेश्वर मणि त्रिपाठी ने बताया कि पनियरा के तत्कालीन थानाध्यक्ष ज्ञानेंद्र कुमार राय 15 फरवरी 2016 को अपने हमराहियों के साथ पनियरा क्षेत्र में देखभाल के लिए व्यस्त रहे। जानकारी हुई की राकेश सिंह निवासी महुअवा शुक्ल, थाना पनियरा हाल पता धनेवा, थाना नानपारा, जनपद बहराइच एवं उसके गैंग के लोग आर्थिक एवं भौतिक लाभ के लिए लूट जैसे संगीत अपराध करते हैं, उनके विरुद्ध थाना पनियरा में केस दर्ज है। मुकदमे में गैंग चार्ट बनाकर न्यायालय में पेश किया गया। गवाहों को पेश कर सजा की मांग की गई। न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर सजा सुनाई है। संवाद
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विशेष लोक अभियोजक सर्वेश्वर मणि त्रिपाठी ने बताया कि पनियरा के तत्कालीन थानाध्यक्ष ज्ञानेंद्र कुमार राय 15 फरवरी 2016 को अपने हमराहियों के साथ पनियरा क्षेत्र में देखभाल के लिए व्यस्त रहे। जानकारी हुई की राकेश सिंह निवासी महुअवा शुक्ल, थाना पनियरा हाल पता धनेवा, थाना नानपारा, जनपद बहराइच एवं उसके गैंग के लोग आर्थिक एवं भौतिक लाभ के लिए लूट जैसे संगीत अपराध करते हैं, उनके विरुद्ध थाना पनियरा में केस दर्ज है। मुकदमे में गैंग चार्ट बनाकर न्यायालय में पेश किया गया। गवाहों को पेश कर सजा की मांग की गई। न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर सजा सुनाई है। संवाद
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