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Maharajganj News: पहले जालसाजी में फंसाकर भिजवाया जेल, जमानत पर छूटा तो अपहरण

Fri, 29 Dec 2023 08:16 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज Updated Fri, 29 Dec 2023 08:16 PM IST
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First sent to jail after being implicated in fraud, then kidnapped when released on bail
महराजगंज। सदर कोतवाली क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति को धोखाधड़ी में फंसाकर पहले जेल भिजवा दिया। आरोप है कि जब वह छूटकर आया तो कुछ लोगों ने उसका अपहरण कर लिया। पुलिस में शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद पीड़ित की पत्नी ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। शुक्रवार को पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर तीन आरोपियों पर केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
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बागापार टोला बरइठवा निवासी पूनम ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि मेरे पति शिवमूरत ने शिक्षा के बाद नौकरी नहीं मिलने के कारण प्राइवेट नौकरी की। इसके बाद गांव पर ही लोगों का इलाज करने लगे। इससे जीवन की गाड़ी आगे बढ़ रही थी। इस बीच पति का संपर्क मनोज निवासी पतरेंगवा टोला-शीतलपुर से हुआ। उसने एक बिजनेस का प्रस्ताव दिया, जिसमें निवेश कराना था। इसके बाद पति ने कुछ लोगों के पैसे जमा करवा दिए।
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आरोपी मनोज अपने को तथाकथित कंपनी में अधिकारी बता रहा था। कुछ दिनों बाद कंपनी निवेशकों का जमा धन लेकर फरार हो गई। इसके कारण निवेशक हमारे पति को परेशान करने लगे, जबकि धन का गबन कंपनी के ऊपर के लोग किए थे। एक निवेशक ने झूठे तथ्यों को आधार बनाकर पति पर केस दर्ज करा दिया। इसके कारण पति को जेल जाना पड़ा। दो माह बाद पति जब जमानत पर रिहा होकर घर आए तो मनोज और उससे संबंधित लोगों से तनाव हो गया।
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निवेशकों के रुपये मनोज और उसके मददगार हजम कर गए। इसके बाद पति मुरली चौराहा पर छोटी सी दवा की दुकान खोलकर कार्य करने लगे। 14 अक्तूबर 2022 को मुरली चौराहा पर गई तो अपने पति नहीं मिले। काफी प्रयास के बाद जानकारी मिली की मेराज ग्राम-हरहिया टोला-फुटहवा और संजय से काफी घनिष्ठता हो गई थी। इन लोगों से पति के बारे में पूछी तो संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। काफी प्रयास के बाद मेराज ने कहा कि तुम्हारे पति पंजाब में हैं
पंजाब आने को कहा और कहा कि यहीं तुम्हारे पति से मुलाकात करा देंगे। ससुर पंजाब गए, लेकिन वहां पहुंचने पर मेराज ने अपना मोबाइल बंद कर लिया। इसके बाद हम लोगों को वापस आना पड़ा। इसकी शिकायत थाना से लेकर तत्कालीन पुलिस अधीक्षक को भी पंजीकृत पत्र दिया, लेकिन केस दर्ज नहीं हुआ तो न्यायालय की शरण ली।

अपर पुलिस अधीक्षक आतिश कुमार सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर आरोपी मनोज निवासी ग्राम-पतरेगवा टोला शितलापुर, मेराज निवासी ग्राम-हरहिया टोला फुटहवा थाना-कोल्हुई, संजय निवासी ग्राम-बकइनिया टोला-शंकरडीह, थाना-कोल्हुई के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की विवेचना की जा रही है।
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