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Maharajganj News: न्यायालय के आदेश पर प्रधान प्रतिनिधि पर दलित उत्पीड़न में प्राथमिकी दर्ज

Sat, 13 Jun 2026 01:56 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 13 Jun 2026 01:56 AM IST
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FIR registered against the Pradhan's representative for Dalit harassment following a court order.
भिटौली क्षेत्र की महिला ने ललकारपुर के प्रधान प्रतिनिधि पर लगाया आरोप
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भिटौली। भिटौली थाना क्षेत्र की एक दलित महिला ने ललकारपुर के प्रधान प्रतिनिधि पर मारपीट, जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने तथा जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया गया है। पुलिस के कार्रवाई नहीं करने पर पीड़िता ने न्यायालय की शरण ली। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट ने मामले में का संज्ञान लेते हुए अभियोग पंजीकृत करने का आदेश दिया है।
जानकारी के अनुसार, भिटौली थाना क्षेत्र के ललकारपुर निवासी लीलावती पत्नी दीनानाथ ने न्यायालय में दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया था कि वह 8 जनवरी 2026 को अपनी पुत्री के ससुराल राजमंदिर जा रही थी। रास्ते में नहर के पास उनकी मुलाकात प्रधान प्रतिनिधि अजय पटेल उर्फ पिंटू से हुई। महिला का आरोप है कि उसने पूर्व में आरोपी को 30 हजार रुपये दिए थे जिसकी मांग करने पर आरोपी आगबबूला हो गया।
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पीड़िता के अनुसार, आरोपी ने उन्हें जातिसूचक शब्दों से अपमानित करते हुए गाली-गलौज की और विरोध करने पर लात-घूंसों से मारपीट की। शोर सुनकर मौके पर पहुंची एक महिला ने बीच-बचाव कराया जिसके बाद आरोपी कथित रूप से जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग गया।
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महिला का कहना है कि घटना की सूचना तत्काल स्थानीय पुलिस को दी गई लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने पुलिस अधीक्षक को भी लिखित शिकायत भेजी फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। अंततः पीड़िता ने एससी/एसटी एक्ट कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया।

विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी महराजगंज ने मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना भिटौली पुलिस को अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई करने का आदेश दिया है। एसएचओ सत्येंद्र कुमार राय ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर आरोपी अजय पटेल पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।
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