फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   दुष्कर्म के मामले में सात वर्ष का सश्रम कारावास

दुष्कर्म के मामले में सात वर्ष का सश्रम कारावास

Sun, 30 Jul 2017 12:27 AM IST
Updated Sun, 30 Jul 2017 12:27 AM IST
विज्ञापन
दुष्कर्म के मामले में सात वर्ष का सश्रम कारावास
महराजगंज। अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित प्रथम विश्वंभर प्रसाद ने पनियरा थाना क्षेत्र की किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और दुष्कर्म के मामले में आरोपी जितेंद्र को सात वर्ष के सश्रम कारावास और दस हजार अर्थ दंड लगाया है। वादी ने पनियरा थाने को सूचना दी थी कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री को युवक गांव के कुछ लोगों के सहयोग से 23 जून 2012 को भगा ले गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। पीड़िता के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। अधिवक्ता ने मिथिलेश्वर कुमार पांडेय ने 10 गवाहों को पेश कर सख्त सजा की मांग की। न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध सबूतो के आधार पर सजा सुनाई है।
विज्ञापन

गैर इरादतन हत्या के मामले में सात वर्ष का सश्रम कारावास
महराजगंज। शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश ललित नरायण झां ने जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम करमहां टोला सेमरहिया में वर्ष 2013 में राजेंद्र गुप्ता की गैर इरादतन हत्या के मामले में रामकोमल गुप्ता को दोषी पाए जाने पर सात वर्ष के कठोर कारावास के साथ ही दस हजार रूपए के अर्थ दंड से दंडित किया है। वादी पंकज गुप्ता ने सदर कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया कि 25 जनवरी 2013 की रात नौ बजे उनके पिता राजेन्द्र गुप्ता ग्राम सभी बसंतपुर खर्द निवासी रामकोमल गुप्ता के साथ घर आए और सोने जा रहे थे। लेकिन राम कोमल गुप्ता अपने साथ लेकर चले गए। उसी रात गांव के कुछ लोगों ने बताया कि खलिहान में उसके पिता शराब पीकर गिरे हैं। वादी जब वहां पहुंचा तो उसके पिता के सिर पर काफी चोट आई थी। जिला अस्पताल, गोरखपुर मेडिकल के अलावा लखनऊ में भी इलाज कराया लेकिन 3 फरवरी 2013 मृत्यु हो गई। सहायक शासकीय अधिवक्ता वीरेन्द्र यादव ने 10 गवाह प्रस्तुत कर सजा की मांग की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed