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Maharajganj News: मारपीट के मामले में पांच अभियुक्तों को न्यायालय ने दोषी करार दिया

Wed, 06 Sep 2023 01:38 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 06 Sep 2023 01:38 AM IST
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Court found five accused guilty in assault case
थाना घुघली में पांच जुलाई 1992 को केस दर्ज हुआ था, अभियुक्त पर 25 हजार अर्थदंड भी लगा
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संवाद न्यूज एजेंसी
महराजगंज। न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट असगर अली-प्रथम ने मारपीट के 31 वर्ष पुराने मामले की सुनवाई की। घटना में अभियुक्त विश्वनाथ उर्फ प्रभुनाथ, तेजा, छांगुर, मारकण्डेय एवं खजांची निवासी ग्राम हरपुर महंथ कुर्मी टोला, थाना घुघली दोषी करार दिया। अभियुक्तों पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

पीडित गुलाब चंद्र ने थाना घुघली में पांच जुलाई 1992 को केस दर्ज कराया था। तहरीर के अनुसार गुलाब चंद्र और उसके चचरे भाई खदेरू ओसारे में सोए थे। गांव के रामदेव, विश्वनाथ उर्फ प्रभुनाथ, तेजा, छांगुर, मारकंडेय एवं खजांची आकर दोनों को मारने लगे। घटना को गांव के कई लोगों ने देखा तथा बीच बचाव किया। विवेचक ने घटनास्थल का निरीक्षण कर, नक्शा नजरी तैयार किया। न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। मुकदमे के दौरान ही अभियुक्त रामदेव की मौत हो गई। अधिकारी अनूप कुमार सिंह ने बताया कि फौजदारी वादों में किसी तथ्य को संदेह से परे सिद्ध करने का भार अभियोजन पक्ष पर होता है। यदि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह सिद्ध नहीं होता है कि प्रत्येक स्थिति में अभियुक्त दोषी है, तो अभियुक्त दोष मुक्त कर दिया जाता है। इसलिए किसी भी तथ्य को साबित करने के लिए अभियोजन को प्रत्येक सुसंगत एवं सर्वोत्तम साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए। तथ्यों के आधार अभियुक्तों को दोषी करार दिया गया।
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