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Maharajganj News: 30 वर्ष पुराने चोरी के मामले में दोषी करार

Fri, 21 Nov 2025 02:11 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 21 Nov 2025 02:11 AM IST
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Convicted in 30 year old theft case
महराजगंज। न्यायिक मजिस्ट्रेट फरेंदा ने जंगल से चोरी की लकड़ी काटकर ले जाने के 30 वर्ष पुराने मामले में अभियुक्त को दोषी करार दिया है। अदालत ने अभियुक्त परमात्मा निवासी मुंडेहरा, थाना नौतनवा को जेल में बिताई गई अवधि को सजा के रूप में स्वीकार करते हुए अतिरिक्त एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा व 1500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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अभियोजन के अनुसार, यह मामला वर्ष 1994 का है। उस समय वन विभाग की टीम को सूचना मिली थी कि कुछ लोग जंगल से अवैध रूप से लकड़ी काटकर ले जा रहे हैं। टीम ने मौके पर पहुंचकर लकड़ी सहित अभियुक्त परमात्मा को पकड़ लिया था। उसके खिलाफ वन अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रेषित किया गया था। संवाद
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