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Maharajganj News: 27 साल पुराने मारपीट के मामले में दोषी को एक दिन की सजा
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फरेंद थाने में वर्ष 1997 में दर्ज हुई थी प्राथमिकी
600 रुपये का अर्थदंड न देने पर 20 दिन का होगा अतिरिक्त कारावास
महराजगंज। मारपीट के एक पुराने मामले में दीवानी न्यायालय फरेंदा ने दोषी को एक दिन के न्यायिक अभिरक्षा की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय ने दोषी पर 600 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर 20 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामला वर्ष 1997 का है। प्रकरण में आरोपी दुर्योधन निवासी काशीराम महदेवा, थाना पुरंदरपुर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किया गया था। घटना 15 जुलाई 1997 की है। घटना में आरोपी पर मारपीट करने तथा गाली-गलौज करने का आरोप था। मामले की सूचना भी उसी दिन दर्ज कराई गई थी जबकि आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र 30 दिसंबर 1997 को दाखिल किया गया।
मामले की सुनवाई के बाद दीवानी न्यायालय फरेंदा ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। न्यायालय ने एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा और 600 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा नहीं करने की स्थिति में 20 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया गया।
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600 रुपये का अर्थदंड न देने पर 20 दिन का होगा अतिरिक्त कारावास
महराजगंज। मारपीट के एक पुराने मामले में दीवानी न्यायालय फरेंदा ने दोषी को एक दिन के न्यायिक अभिरक्षा की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय ने दोषी पर 600 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर 20 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामला वर्ष 1997 का है। प्रकरण में आरोपी दुर्योधन निवासी काशीराम महदेवा, थाना पुरंदरपुर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किया गया था। घटना 15 जुलाई 1997 की है। घटना में आरोपी पर मारपीट करने तथा गाली-गलौज करने का आरोप था। मामले की सूचना भी उसी दिन दर्ज कराई गई थी जबकि आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र 30 दिसंबर 1997 को दाखिल किया गया।
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मामले की सुनवाई के बाद दीवानी न्यायालय फरेंदा ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। न्यायालय ने एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा और 600 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा नहीं करने की स्थिति में 20 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया गया।
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