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Maharajganj News: महिला से मारपीट में रोजगार सेवक सहित छह पर केस
Wed, 01 Jan 2025 01:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
Updated Wed, 01 Jan 2025 01:00 AM IST
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महराजगंज। चौक थाना क्षेत्र के गांव सिहुली निवासी एक महिला की पिटाई और जान से मारने की धमकी देने के मामले में कोर्ट के आदेश पर मंगलवार को पुलिस ने रोजगार सेवक सहित छह लोगों पर एससी एसटी, मारपीट समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। महिला ने पीएम आवास के लिए रकम न देने पर पिटाई का आरोप लगाया था। सिहुली निवासी इंदला देवी ने न्यायालय में दाखिल वाद में बताया है कि वह अनुसूचित जाति की महिला है। उनकी आर्थिक हालत काफी दयनीय है।
गांव में रोजगार सेवक के पद पर गांव के ही नन्हे मद्देशिया की नियुक्ति है, लेकिन वह रोजगार सेवक का कार्य न कर एक दवा कंपनी में एमआर का काम करते हैं। उनकी जगह पर रोजगार सेवक का कार्य उनके बड़े भाई पिंटू उर्फ दानबीर करते हैं।
इतना ही नहीं पिंटू रोजगार सेवक से संबंधित सभी कागजात पर नन्हे मद्धेशिया का हस्ताक्षर बना रकम भी निकालते हैं। इंदला का आरोप है कि एक दिन पिंटू घर आए और कहा कि आपका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में शामिल है, लेकिन घर बनवाने के लिए 30 हजार रुपये की व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि ब्लॉक से लेकर जिले के अधिकारियों व कर्मचारियों को देना है। अगर पैसा नहीं दोगी तो तुम्हारा घर नहीं बन पाएगा। पीड़िता ने आर्थिक हालत बयां करते हुए आवास योजना का लाभ मिलने पर रकम देने की बात कही, लेकिन वह उनकी परेशानियों को समझने से इंकार कर दिया। उसके बाद वह गांव वालों के साथ इसकी शिकायत अधिकारियों से की। शिकायत के बाद जांच भी शुरू हो गया था। पीड़िता का आरोप है कि 28 फरवरी 2024 को करीब साढ़े आठ बजे रोजगार सेवक नन्हे मद्देशिया, बड़े भाई पिंटू उर्फ दानवीर सहित अन्य लोगों के साथ गोलबंद होकर उनके घर पहुंचे। उसके बाद आरोपी अपशब्द बोलने लगे।
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विरोध करने पर जान से मारने की नियत से दौड़ा लिए। डरकर वह कमरे में घुस गई। कमरे में घुसकर आरोपियों ने उसकी पिटाई कर दी। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग पहुंचे तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकले।
घटना के तत्काल बाद थाने पहुंच आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, लेकिन आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उसने कोर्ट का शरण लिया।
चौक थाना प्रभारी निरीक्षक रामचरन सरोज के अनुसार, मामले में न्यायालय के आदेश पर आरोपी रोजगार सेवक नन्हे मद्धेशिया, पिंटू उर्फ दानवीर, गीरधर, महेंद्र, आकाश, विकास के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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गांव में रोजगार सेवक के पद पर गांव के ही नन्हे मद्देशिया की नियुक्ति है, लेकिन वह रोजगार सेवक का कार्य न कर एक दवा कंपनी में एमआर का काम करते हैं। उनकी जगह पर रोजगार सेवक का कार्य उनके बड़े भाई पिंटू उर्फ दानबीर करते हैं।
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इतना ही नहीं पिंटू रोजगार सेवक से संबंधित सभी कागजात पर नन्हे मद्धेशिया का हस्ताक्षर बना रकम भी निकालते हैं। इंदला का आरोप है कि एक दिन पिंटू घर आए और कहा कि आपका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में शामिल है, लेकिन घर बनवाने के लिए 30 हजार रुपये की व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि ब्लॉक से लेकर जिले के अधिकारियों व कर्मचारियों को देना है। अगर पैसा नहीं दोगी तो तुम्हारा घर नहीं बन पाएगा। पीड़िता ने आर्थिक हालत बयां करते हुए आवास योजना का लाभ मिलने पर रकम देने की बात कही, लेकिन वह उनकी परेशानियों को समझने से इंकार कर दिया। उसके बाद वह गांव वालों के साथ इसकी शिकायत अधिकारियों से की। शिकायत के बाद जांच भी शुरू हो गया था। पीड़िता का आरोप है कि 28 फरवरी 2024 को करीब साढ़े आठ बजे रोजगार सेवक नन्हे मद्देशिया, बड़े भाई पिंटू उर्फ दानवीर सहित अन्य लोगों के साथ गोलबंद होकर उनके घर पहुंचे। उसके बाद आरोपी अपशब्द बोलने लगे।
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विरोध करने पर जान से मारने की नियत से दौड़ा लिए। डरकर वह कमरे में घुस गई। कमरे में घुसकर आरोपियों ने उसकी पिटाई कर दी। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग पहुंचे तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकले।
घटना के तत्काल बाद थाने पहुंच आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, लेकिन आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उसने कोर्ट का शरण लिया।
चौक थाना प्रभारी निरीक्षक रामचरन सरोज के अनुसार, मामले में न्यायालय के आदेश पर आरोपी रोजगार सेवक नन्हे मद्धेशिया, पिंटू उर्फ दानवीर, गीरधर, महेंद्र, आकाश, विकास के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।