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उत्पीडन के मामले में अभियुक्त को एक साल सश्रम कारावास

Fri, 27 Aug 2021 07:17 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 27 Aug 2021 07:17 PM IST
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An accused punished for one year
उत्पीड़न के मामले में अभियुक्त को एक साल सश्रम कारावास
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महराजगंज। परसा मलिक थाना क्षेत्र के शीशमहल गांव में बीते 6 वर्ष पूर्व मारपीट एवं अनुसूचित जाति उत्पीड़न के मामले में गांव के ही अब्बास खान को दोषी पाए जाने पर अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार सिंह ने एक साल का सश्रम कारावास के साथ ही 2200 रुपये का अर्थदंड से दंडित किया है।

पत्रावली से मिली जानकारी के मुताबिक परसा मलिक थाना क्षेत्र के शीश महल निवासी वादी अशोक कुमार 27 जून 2015 की शाम करीब 5:30 बजे वह ट्रैक्टर लेकर कहीं जा रहे थे। इतने में सामने से बाइक सवार अब्बास खान आ गए। रास्ता संकरा होने के कारण अब्बास के ऊपर कीचड़ के छींटे आ गए और इसी बात को लेकर शुरू हुआ विवाद मारपीट और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किए। मामले में विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक फणींद्र कुमार त्रिपाठी ने गवाही करा कर सजा की मांग की। इस पर अदालत ने अभियुक्त के खिलाफ सजा सुनाई है। संवाद
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