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Maharajganj News: अधिक मूल्य पर उर्वरक बिक्री की तो कार्रवाई तय
Wed, 28 Aug 2024 04:27 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
Updated Wed, 28 Aug 2024 04:27 AM IST
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महराजगंज। जनपद में अधिक मूल्य पर उर्वरक बिक्री करने वाले दुकानदारों के विरुद्ध कृषि विभाग कड़ी कार्रवाई करेगा। इसके अलावा स्टाक रजिस्टर न मेंटेन रखने वाले दुकानदारों के खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी है। इसके लिए जिला कृषि अधिकारी ने वीरेंद्र कुमार ने निर्देश जारी किए हैं। सभी ब्लाकों में एडीओ कृषि को अनुपालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी दी गई है।
जिला कृषि अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि जनपद में यूरिया खाद भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। दुकानदार जरूरत के अनुसार खरीद करवा सकते हैं, लेकिन उन्हें ध्यान रखना होगा कि तय मूल्य पर ही खाद की बिक्री करें तथा खरीदार को जीएसटी नंबर वाली बिल जरूर उपलब्ध कराएं। बिना पक्की रसीद दिए अगर अधिक मूल्य पर बिक्री की शिकायत मिलती है तो कठोर कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा स्टाक रजिस्टर मेंटेन रखें तथा प्रति सप्ताह स्टाक मिलान करवाकर एडीओ कृषि से रजिस्टर प्रमाणित कराएं। एडीओ कृषि को निर्देश है कि स्टाक का निरीक्षण करने के बाद ही रजिस्टर में दर्ज विवरण प्रमाणित करें। ऐसा न करने पर वह भी कार्रवाई की जद में आ सकते हैं।
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दुकान के बाहर स्टाक बोर्ड पर उपलब्ध स्टाक विवरण दुकानदार को हर रोज अपडेट रखना होगा। साथ ही उर्वरक की रेट लिस्ट भी लिखी मिलनी चाहिए। जो भी दुकानदार इस नियम की अवहेलना करेगा या जांच के दौरान उपरोक्त में कमी पाई जाती है तो उस दुकानदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।
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जिला कृषि अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि जनपद में यूरिया खाद भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। दुकानदार जरूरत के अनुसार खरीद करवा सकते हैं, लेकिन उन्हें ध्यान रखना होगा कि तय मूल्य पर ही खाद की बिक्री करें तथा खरीदार को जीएसटी नंबर वाली बिल जरूर उपलब्ध कराएं। बिना पक्की रसीद दिए अगर अधिक मूल्य पर बिक्री की शिकायत मिलती है तो कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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इसके अलावा स्टाक रजिस्टर मेंटेन रखें तथा प्रति सप्ताह स्टाक मिलान करवाकर एडीओ कृषि से रजिस्टर प्रमाणित कराएं। एडीओ कृषि को निर्देश है कि स्टाक का निरीक्षण करने के बाद ही रजिस्टर में दर्ज विवरण प्रमाणित करें। ऐसा न करने पर वह भी कार्रवाई की जद में आ सकते हैं।
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दुकान के बाहर स्टाक बोर्ड पर उपलब्ध स्टाक विवरण दुकानदार को हर रोज अपडेट रखना होगा। साथ ही उर्वरक की रेट लिस्ट भी लिखी मिलनी चाहिए। जो भी दुकानदार इस नियम की अवहेलना करेगा या जांच के दौरान उपरोक्त में कमी पाई जाती है तो उस दुकानदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।