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Maharajganj News: यूपी माई फ्लीट पोर्टल पर एआरटीओ कराएंगे पंजीकरण, देंगे परमिट
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महराजगंज। एप आधारित कैब, परिवहन और डिलीवरी सेवाओं के संचालन के नियम अब सख्त होने जा रहे हैं। परिवहन विभाग के यूपी माई फ्लीट पोर्टल के जरिये एग्रीगेटर और ई-कॉमर्स इकाइयों के पंजीकरण और लाइसेंसिंग की प्रक्रिया शुरू होगी।
एआरटीओ मनोज कुमार सिंह ने बताया कि परिवहन आयुक्त की समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों के क्रम में अब जनपद में संचालित सभी एग्रीगेटर और ई-कॉमर्स कंपनियों को पोर्टल पर आवेदन कराने की जिम्मेदारी दी गई है। क्षेत्र में संचालित कंपनियों को चिह्नित कर उन्हें लाइसेंस प्रक्रिया से जोड़ने की मुहिम इसी माह से प्रभावी होगी।
बदले नियम के तहत अब किसी भी एग्रीगेटर या वितरण सेवा प्रदाता को सेवाएं शुरू करने से पहले एआरटीओ से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। बिना लाइसेंस सेवा संचालित करने पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म से जुड़े सभी चालकों और वाहनों से संबंधित जरूरी दस्तावेजों का रिकॉर्ड रखना होगा। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन का बीमा, फिटनेस और प्रदूषण प्रमाण पत्र शामिल होंगे।
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सुनिश्चित होगी यात्रियों की सुरक्षा
इस व्यवस्था से यात्रियों और ग्राहकों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। साथ ही चालकों का सत्यापन होने से अपराध पर भी अंकुश लगेगा। कई बार फर्जी दस्तावेजों पर कैब और डिलीवरी का काम किया जाता है, जिसे रोका जा सकेगा। उप संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय के कर्मी सेवा प्रदाताओं की जानकारी जुटाकर उन्हें पोर्टल पर दर्ज कर लाइसेंस (परमिट) के लिए नोटिस देंगे।
बोले अधिकारीपरिवहन आयुक्त की समीक्षा में नए प्रावधान के बारे में जानकारी मिली है। प्राप्त निर्देश क्रम में यूपी माई फ्लीट पोर्टल पर जनपद वार सक्रिय एग्रीगेटर या वितरण सेवा प्रदाता की जानकारी दर्ज कर लाइसेंस (परमिट) की अनिवार्यता पूरी कराई जाएगी।
- मनोज कुमार सिंह, एआरटीओ, महराजगंज
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एआरटीओ मनोज कुमार सिंह ने बताया कि परिवहन आयुक्त की समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों के क्रम में अब जनपद में संचालित सभी एग्रीगेटर और ई-कॉमर्स कंपनियों को पोर्टल पर आवेदन कराने की जिम्मेदारी दी गई है। क्षेत्र में संचालित कंपनियों को चिह्नित कर उन्हें लाइसेंस प्रक्रिया से जोड़ने की मुहिम इसी माह से प्रभावी होगी।
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बदले नियम के तहत अब किसी भी एग्रीगेटर या वितरण सेवा प्रदाता को सेवाएं शुरू करने से पहले एआरटीओ से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। बिना लाइसेंस सेवा संचालित करने पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म से जुड़े सभी चालकों और वाहनों से संबंधित जरूरी दस्तावेजों का रिकॉर्ड रखना होगा। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन का बीमा, फिटनेस और प्रदूषण प्रमाण पत्र शामिल होंगे।
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सुनिश्चित होगी यात्रियों की सुरक्षा
इस व्यवस्था से यात्रियों और ग्राहकों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। साथ ही चालकों का सत्यापन होने से अपराध पर भी अंकुश लगेगा। कई बार फर्जी दस्तावेजों पर कैब और डिलीवरी का काम किया जाता है, जिसे रोका जा सकेगा। उप संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय के कर्मी सेवा प्रदाताओं की जानकारी जुटाकर उन्हें पोर्टल पर दर्ज कर लाइसेंस (परमिट) के लिए नोटिस देंगे।
बोले अधिकारीपरिवहन आयुक्त की समीक्षा में नए प्रावधान के बारे में जानकारी मिली है। प्राप्त निर्देश क्रम में यूपी माई फ्लीट पोर्टल पर जनपद वार सक्रिय एग्रीगेटर या वितरण सेवा प्रदाता की जानकारी दर्ज कर लाइसेंस (परमिट) की अनिवार्यता पूरी कराई जाएगी।
- मनोज कुमार सिंह, एआरटीओ, महराजगंज