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Maharajganj News: फर्जी गारंटर बनाकर फाइनेंस कंपनी से करा लिया 4.56 लाख का लोन
Sun, 06 Jul 2025 12:51 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
Updated Sun, 06 Jul 2025 12:51 AM IST
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नौतनवा। थाना क्षेत्र के गांव सिंहपुर कला निवासी तसौवर को फर्जी तरीके से गारंटर बनाकर गांव के ही संचू ने 4.56 लाख का लोन करा लिया। न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश पर शनिवार को नौतनवा पुलिस ने फाइनेंस कंपनी के प्रबंधक व कर्मचारी समेत तीन के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है।
चार अप्रैल को न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में दाखिल वाद में नौतनवा थाना क्षेत्र के गांव सिंहपुर कला निवासी तसौवर ने बताया कि गांव के संचू उर्फ संजू, शाखा प्रबंधक महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लि. कंपनी शाखा महराजगंज व अन्य कर्मचारी ने कूटरचित तरीके से लोन करा लिया।
25 मार्च को महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लि. कंपनी की ओर से उनको 4.56 की वसूली से संबंधित नोटिस मिला। इससे वह सन्न रह गए। इसके बाद पता चला की गांव का ही संचू उर्फ संजू कंबाइन हार्वेस्टर मशीन लोन पर लिया है। कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर उसे गारंटर बनाया है, जबकि वह न तो कंबाइन हार्वेस्टर मशीन के गारंटर हैं और न ही उन्होंने किसी प्रपत्र पर हस्ताक्षर ही किया है। नोटिस मिलने के बाद जब उन्होंने 28 मार्च को संचू उर्फ संजू के घर जाकर पूछताछ की तो संचू उन्हें गालियां देने लगा।
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विरोध करने पर आरोपी पिटाई करने लगा। गांव के लोगों ने बीच बचाव किया। आरोपी जालसाज व्यक्ति है। उसने कपटपूर्वक कूटरचित दस्तावेज के आधार पर उनके साथ छल करते हुए उनका फर्जी हस्ताक्षर करके या कराकर महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लि. शाखा महराजगंज के शाखा प्रबंधक व अन्य संबंधित कर्मचारियों को अपने साजिश में लेकर लोन पर कंबाइन मशीन ले लिया।
इसमें उन्हें फर्जी तौर पर गारंटर बनाया गया है, जिसमें संचू उर्फ संजू, शाखा प्रबंधक सहित अन्य संबंधित बैंक कर्मियों की संलिप्तता है। बताया कि घटना की सूचना थाना स्थानीय पर दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। चार अप्रैल को न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में वाद दाखिल किया।
इसके बाद न्यायालय के आदेश पर शनिवार को केस दर्ज हुआ। थानाध्यक्ष पुरुषोत्तम राव ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर आरोपी संचू उर्फ संजू, शाखा प्रबंधक व उसके कर्मचारियों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी, धमकी व अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है।
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चार अप्रैल को न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में दाखिल वाद में नौतनवा थाना क्षेत्र के गांव सिंहपुर कला निवासी तसौवर ने बताया कि गांव के संचू उर्फ संजू, शाखा प्रबंधक महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लि. कंपनी शाखा महराजगंज व अन्य कर्मचारी ने कूटरचित तरीके से लोन करा लिया।
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25 मार्च को महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लि. कंपनी की ओर से उनको 4.56 की वसूली से संबंधित नोटिस मिला। इससे वह सन्न रह गए। इसके बाद पता चला की गांव का ही संचू उर्फ संजू कंबाइन हार्वेस्टर मशीन लोन पर लिया है। कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर उसे गारंटर बनाया है, जबकि वह न तो कंबाइन हार्वेस्टर मशीन के गारंटर हैं और न ही उन्होंने किसी प्रपत्र पर हस्ताक्षर ही किया है। नोटिस मिलने के बाद जब उन्होंने 28 मार्च को संचू उर्फ संजू के घर जाकर पूछताछ की तो संचू उन्हें गालियां देने लगा।
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विरोध करने पर आरोपी पिटाई करने लगा। गांव के लोगों ने बीच बचाव किया। आरोपी जालसाज व्यक्ति है। उसने कपटपूर्वक कूटरचित दस्तावेज के आधार पर उनके साथ छल करते हुए उनका फर्जी हस्ताक्षर करके या कराकर महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लि. शाखा महराजगंज के शाखा प्रबंधक व अन्य संबंधित कर्मचारियों को अपने साजिश में लेकर लोन पर कंबाइन मशीन ले लिया।
इसमें उन्हें फर्जी तौर पर गारंटर बनाया गया है, जिसमें संचू उर्फ संजू, शाखा प्रबंधक सहित अन्य संबंधित बैंक कर्मियों की संलिप्तता है। बताया कि घटना की सूचना थाना स्थानीय पर दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। चार अप्रैल को न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में वाद दाखिल किया।
इसके बाद न्यायालय के आदेश पर शनिवार को केस दर्ज हुआ। थानाध्यक्ष पुरुषोत्तम राव ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर आरोपी संचू उर्फ संजू, शाखा प्रबंधक व उसके कर्मचारियों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी, धमकी व अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है।