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Maharajganj News: दुष्कर्म के मामले में 20 वर्ष का कारावास
Thu, 07 Mar 2024 07:26 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
Updated Thu, 07 Mar 2024 07:26 PM IST
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महराजगंज। दुष्कर्म के दोषी को न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनन्य न्यायालय पॉक्सो अधिनियम महराजगंज विनय कुमार सिंह द्वितीय ने 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक विजय नारायण सिंह ने बताया कि मुकदमा वादिनी ने तहरीर दी थी कि उसकी नाबालिग पुत्री को 18 मार्च 2021 को शमशाद ने बहला-फुसलाकर खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया। विशेष लोक अभियोजक ने साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को सजा देने की मांग की गई। विशेष न्यायाधीश अनन्य न्यायालय पॉक्सो अधिनियम महराजगंज ने दोषी को सजा सुनाई है। संवाद
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विशेष लोक अभियोजक विजय नारायण सिंह ने बताया कि मुकदमा वादिनी ने तहरीर दी थी कि उसकी नाबालिग पुत्री को 18 मार्च 2021 को शमशाद ने बहला-फुसलाकर खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया। विशेष लोक अभियोजक ने साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को सजा देने की मांग की गई। विशेष न्यायाधीश अनन्य न्यायालय पॉक्सो अधिनियम महराजगंज ने दोषी को सजा सुनाई है। संवाद
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