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महिला से बलात्कार में युवक को आजीवन कारावास
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ललितपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश) एससी/ एसटी एक्ट जगदीश कुमार की अदालत ने महिला से दुष्कर्म का दोष सिद्ध होने पर आरोपी युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
थाना तालबेहट के अंतर्गत एक गांव निवासी महिला ने ढाई वर्ष पूर्व पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि जून 2018 की रात्रि में साढ़े आठ बजे गांव निवासी राहुल प्रजापति टेकरी ढाबा के पास झाड़फूंक की प्रक्रिया को लेकर मुझे एकांत जगह पर ले गया। राहुल ने मेरे साथ बलात्कार किया। मैं चिल्लाई तो आरोपी ने मुझे जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। तब से यह मामला न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था।
सोमवार को अभियोजन पक्ष की ओर से पेश की गई दलीलों, साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर अदालत ने सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी पाया। मंगलवार को दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता लखनलाल ने की। उन्होंने बताया कि इस मामले में आरोपी घटना के बाद से ही जेल में है।
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थाना तालबेहट के अंतर्गत एक गांव निवासी महिला ने ढाई वर्ष पूर्व पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि जून 2018 की रात्रि में साढ़े आठ बजे गांव निवासी राहुल प्रजापति टेकरी ढाबा के पास झाड़फूंक की प्रक्रिया को लेकर मुझे एकांत जगह पर ले गया। राहुल ने मेरे साथ बलात्कार किया। मैं चिल्लाई तो आरोपी ने मुझे जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। तब से यह मामला न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था।
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सोमवार को अभियोजन पक्ष की ओर से पेश की गई दलीलों, साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर अदालत ने सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी पाया। मंगलवार को दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता लखनलाल ने की। उन्होंने बताया कि इस मामले में आरोपी घटना के बाद से ही जेल में है।
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