{"_id":"6a59431d886e3355ee0a9933","slug":"two-year-sentence-for-person-found-guilty-in-childs-road-accident-death-lalitpur-news-c-11-jhs1004-836352-2026-07-17","type":"story","status":"publish","title_hn":"Lalitpur News: सड़क हादसे में बच्चे की मौत के दोषी को दो साल की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Lalitpur News: सड़क हादसे में बच्चे की मौत के दोषी को दो साल की सजा
विज्ञापन
पांच साल पुराने मेडिकल कॉलेज कैंपस हादसे में सीजेएम कोर्ट का फैसला, 76 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
झांसी। मेडिकल कॉलेज परिसर में पांच साल पहले हुए सड़क हादसे में 10 वर्षीय बच्चे की मौत के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) सुधा यादव के न्यायालय ने आरोपी चालक को दोषी ठहराते हुए दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर कुल 76 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन के अनुसार, नवंबर वर्ष 2020 में मेडिकल कॉलेज परिसर में 10 वर्षीय अथर्व अपने घर के पास खेल रहा था। इसी दौरान परिसर में रहने वाले औरैया निवासी लैब टेक्नीशियन अंबुज सिंह चौहान ने कथित रूप से तेज व लापरवाही से कार चलाते हुए बच्चे को टक्कर मार दी। हादसे में अथर्व की मौके पर ही मौत हो गई थी।
घटना के बाद मृतक के पिता गजेंद्र सिंह की तहरीर पर नवाबाद थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।
बृहस्पतिवार को मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर सीजेएम न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया। न्यायालय ने गैर इरादतन हत्या के अपराध में दो वर्ष के कारावास और 75 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इसके अलावा एक अन्य धारा में छह माह के कारावास तथा एक हजार रुपये के जुर्माने से भी दंडित किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
झांसी। मेडिकल कॉलेज परिसर में पांच साल पहले हुए सड़क हादसे में 10 वर्षीय बच्चे की मौत के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) सुधा यादव के न्यायालय ने आरोपी चालक को दोषी ठहराते हुए दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर कुल 76 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन के अनुसार, नवंबर वर्ष 2020 में मेडिकल कॉलेज परिसर में 10 वर्षीय अथर्व अपने घर के पास खेल रहा था। इसी दौरान परिसर में रहने वाले औरैया निवासी लैब टेक्नीशियन अंबुज सिंह चौहान ने कथित रूप से तेज व लापरवाही से कार चलाते हुए बच्चे को टक्कर मार दी। हादसे में अथर्व की मौके पर ही मौत हो गई थी।
विज्ञापन
घटना के बाद मृतक के पिता गजेंद्र सिंह की तहरीर पर नवाबाद थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।
बृहस्पतिवार को मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर सीजेएम न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया। न्यायालय ने गैर इरादतन हत्या के अपराध में दो वर्ष के कारावास और 75 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इसके अलावा एक अन्य धारा में छह माह के कारावास तथा एक हजार रुपये के जुर्माने से भी दंडित किया।
विज्ञापन