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Lalitpur News: नाबालिग के साथ छेड़खानी में तीन साल की सजा

Thu, 10 Aug 2023 01:36 AM IST
झांसी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ललितपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, ललितपुर Updated Thu, 10 Aug 2023 01:36 AM IST
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Three years imprisonment for molesting a minor
अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ने सुनाया फैसला
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दस हजार पांच सौ रुपये का लगाया जुर्माना
संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) मेराज अहमद ने पांच साल पुराने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को तीन साल कैद की सजा सुनाई। दस हजार पांच सौ रुपये जुर्माना भी लगाया।
जिला अपर शासकीय अधिवक्ता नरेंद्र सिंह गौर ने बताया कि थाना जखौरा के अंतर्गत एक ग्राम निवासी पीड़िता ने पुलिस को विगत 5 मार्च 2018 को एक प्रार्थनापत्र दिया। जिसमें उसने गांव के युवक करतार, उसके भाई व पिता पर नाबालिग पुत्री के साथ छेड़छाड़ व अश्लील हरकत का आरोप लगाया।
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पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर तीनों के खिलाफ छेड़खानी व पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। लेकिन, विवेचना के दौरान पुलिस ने करतार को ही दोषी मानते हुए न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर करतार को दोषी करार देते हुए न्यायाधीश ने तीन साल कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा पांच सौ रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने की दशा में दो माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।
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