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चोरी के तीन मामलों में एक को दो-दो वर्ष की सजा, पंद्रह सौ रुपये जुर्माना
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ललितपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (न्यू कोर्ट) अनुपम गोयल की अदालत ने बाइक चोरी करने के तीन मामलों में एक आरोपी को दो वर्ष के कारावास एवं पंद्रह सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
पहले मामले में मोहल्ला आजादपुरा निवासी विकास जैन पुत्र मुन्नालाल जैन ने डेढ़ साल पहले पुलिस को तहरीर में बताया था कि 30 जुलाई 2019 को बाइक दरवाजे पर खड़ी थी। थोड़ी देर बाद गाड़ी दरवाजे पर नहीं थी। दूसरे मामले में मोहल्ला जुगपुरा निवासी मनोज कुमार पुत्र खिलान ने सात माह पूर्व कोतवाली पुलिस को दिए शिकायती पत्र में बताया कि 30 जुलाई 2019 की रात दस बजे जब को वह जन्मदिन कार्यक्रम में था। उसकी बाइक सीताराम होटल के सामने से चोरी हो गई थी। इसी दौरान उसे सिविल लाइन वर्णी चौराहा के पीछे निवासी दीपक पुत्र महेंद्र कुमार जैन मिले, जिन्होंने बताया कि क्षेत्रपाल मंदिर में दर्शन को गए थे। उनकी बाइक मंदिर के गेट से चोरी हो गई है।
इसी प्रकार तीसरे मामले में कोतवाली में तैनात एसआई सुजीत कुमार मिश्र ने तीन अगस्त 2019 को तहरीर देकर बताया था कि वह दो अगस्त 2019 को रात्रि में वाहन चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान दो व्यक्ति तेजी से वर्णी चौराहा की ओर वाहन चलाते आए। पुलिस ने पीछा किया और रोकर कागज दिखाने को कहा, तो कागज नहीं दिखा सके। पूछताछ में उन्होंने बताया कि वह मोटरसाइकिल चोरी की है। एक ने अपना नाम जिला मुजफ्फरनगर के थाना सिखेड़ा के गा्रम भंडूरा निवासी मनीष राठौर एवं दूसरे ने अपना नाम ललितपुर के थाना जखौरा के ग्राम कोटरा निवासी वृंदावन यादव बताया। पूछताछ में उनके कब्जे से चांदमारी हाईस्कूल के पीछे झाड़ियों के पास से तीन मोटरसाइकिलें बरामद की गईं।
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तीनों मामलों में चोरी और चोरी की बाइकें बरामदगी के मामलों को मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किए थे। तब से यह मामला न्यायालय में विचाराधीन था। इसमें एक आरोपी मनीष राठौर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिस पर उसकी फाइल को अलग कर सुनवाई की गई।
शनिवार को न्यायाधीश ने तीनों मामलों में दोषी मनीष राठौर को दो-दो वर्ष के कारावास एवं पंद्रह सौ-पंद्रह सौ रुपये का अर्थदंड लगाया। मामले में पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार दुबे ने की।
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पहले मामले में मोहल्ला आजादपुरा निवासी विकास जैन पुत्र मुन्नालाल जैन ने डेढ़ साल पहले पुलिस को तहरीर में बताया था कि 30 जुलाई 2019 को बाइक दरवाजे पर खड़ी थी। थोड़ी देर बाद गाड़ी दरवाजे पर नहीं थी। दूसरे मामले में मोहल्ला जुगपुरा निवासी मनोज कुमार पुत्र खिलान ने सात माह पूर्व कोतवाली पुलिस को दिए शिकायती पत्र में बताया कि 30 जुलाई 2019 की रात दस बजे जब को वह जन्मदिन कार्यक्रम में था। उसकी बाइक सीताराम होटल के सामने से चोरी हो गई थी। इसी दौरान उसे सिविल लाइन वर्णी चौराहा के पीछे निवासी दीपक पुत्र महेंद्र कुमार जैन मिले, जिन्होंने बताया कि क्षेत्रपाल मंदिर में दर्शन को गए थे। उनकी बाइक मंदिर के गेट से चोरी हो गई है।
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इसी प्रकार तीसरे मामले में कोतवाली में तैनात एसआई सुजीत कुमार मिश्र ने तीन अगस्त 2019 को तहरीर देकर बताया था कि वह दो अगस्त 2019 को रात्रि में वाहन चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान दो व्यक्ति तेजी से वर्णी चौराहा की ओर वाहन चलाते आए। पुलिस ने पीछा किया और रोकर कागज दिखाने को कहा, तो कागज नहीं दिखा सके। पूछताछ में उन्होंने बताया कि वह मोटरसाइकिल चोरी की है। एक ने अपना नाम जिला मुजफ्फरनगर के थाना सिखेड़ा के गा्रम भंडूरा निवासी मनीष राठौर एवं दूसरे ने अपना नाम ललितपुर के थाना जखौरा के ग्राम कोटरा निवासी वृंदावन यादव बताया। पूछताछ में उनके कब्जे से चांदमारी हाईस्कूल के पीछे झाड़ियों के पास से तीन मोटरसाइकिलें बरामद की गईं।
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तीनों मामलों में चोरी और चोरी की बाइकें बरामदगी के मामलों को मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किए थे। तब से यह मामला न्यायालय में विचाराधीन था। इसमें एक आरोपी मनीष राठौर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिस पर उसकी फाइल को अलग कर सुनवाई की गई।
शनिवार को न्यायाधीश ने तीनों मामलों में दोषी मनीष राठौर को दो-दो वर्ष के कारावास एवं पंद्रह सौ-पंद्रह सौ रुपये का अर्थदंड लगाया। मामले में पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार दुबे ने की।