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नशीला पदार्थ रखने पर दस साल की सजा

Sat, 08 Feb 2020 12:45 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sat, 08 Feb 2020 12:45 AM IST
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Ten year sentence for possession of intoxicants
ललितपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक द्वितीय) निर्भय प्रकाश की अदालत ने नशीला पदार्थ रखने का दोष सिद्ध होने पर एक अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास व एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
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शहर कोतवाल प्रभारी निरीक्षक सभाजीत मिश्रा 28 नबंवर 2018 को हमराह पुलिस बल के साथ क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर ने बताया कि एक व्यक्ति गोविंद सागर बांध तिराहे पर बांध की पट्टी पर बैठा है, जो नशीला पदार्थ लिए हुए है। इसे वह लोगों को खाने-पीने में मिलाकर देता है इसके बाद उनके बेहोश होने पर उनका सामानव पैसे आदि लेकर भाग जाता है। मौके पर जाकर घेराबंदी करके एक युवक को धरदबोचा। पूछताछ में उसने अपना नाम अजय जाटव निवासी हनुमान कॉलोनी घास मंडी मुरार ग्वालियर मध्य प्रदेश बताया। पूछताछ में अजय ने बताया कि उसके पास नशीला पाउडर एटीजोलम है। तलाशी से 110 ग्राम नशीला पाउडर एटीजोलम बरामद किया गया। शुक्रवार को उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास व एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने पर छह माह का अतिरिकत कारावास भुगतना होगा। मामले की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता लखन लाल यादव ने की।
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