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रोडवेज : संविदा चालक-परिचालकों का भी हो सकेगा स्थानांतरण
Thu, 08 Jun 2023 01:01 AM IST
झांसी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ललितपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, ललितपुर
Updated Thu, 08 Jun 2023 01:01 AM IST
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गैर जिलों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
संवाद न्यूज एजेेंसी
ललितपुर। परिवहन विभाग ने संविदा पर तैनात चालक और परिचालकों के लिए पहली बार स्थानांतरण की सुविधा की है। अभी तक यह व्यवस्था नहीं थी। एकल स्थानांतरण की नीति को ऑनलाइन कर दिया गया है। इस व्यवस्था से ललितपुर सहित झांसी परिक्षेत्र में कार्यरत करीब चार सौ संविदा चालक और परिचालकों को इसका लाभ मिलेगा।
निगम निदेशालय की बैठक में संविदा चालक और परिचालकों के स्थानांतरण के लिए साल 2021 में पारस्परिक संबंधित नीति का क्रियान्वयन किया गया था। जो 31 दिसंबर 2021 तक आवेदन करने वाले कार्मिकों पर प्रभावी था।
इसके बाद नीति के दौरान आई व्यावहारिक परेशानियों को दूर करने के लिए निगम स्तर की समिति गठित हुई। ऐसे संविदा चालक और परिचालक जिनकी सेवा अवधि पांच वर्ष पूर्ण हो चुकी है। जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार, कदाचार का कोई मामला लंबित नहीं है। वह प्रार्थना पत्र देकर प्रबंध निदेशक की अनुमति से स्थानांतरित किए जा सकेंगे।
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एआरएम घनिष्टानंद ने बताया कि मुख्यालय की ओर से पत्र भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि अब संविदा चालक और परिचालकों का स्थानांतरण हो सकेगा। इसके लिए उन्हें नियमों को पूरा करना होगा।
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संवाद न्यूज एजेेंसी
ललितपुर। परिवहन विभाग ने संविदा पर तैनात चालक और परिचालकों के लिए पहली बार स्थानांतरण की सुविधा की है। अभी तक यह व्यवस्था नहीं थी। एकल स्थानांतरण की नीति को ऑनलाइन कर दिया गया है। इस व्यवस्था से ललितपुर सहित झांसी परिक्षेत्र में कार्यरत करीब चार सौ संविदा चालक और परिचालकों को इसका लाभ मिलेगा।
निगम निदेशालय की बैठक में संविदा चालक और परिचालकों के स्थानांतरण के लिए साल 2021 में पारस्परिक संबंधित नीति का क्रियान्वयन किया गया था। जो 31 दिसंबर 2021 तक आवेदन करने वाले कार्मिकों पर प्रभावी था।
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इसके बाद नीति के दौरान आई व्यावहारिक परेशानियों को दूर करने के लिए निगम स्तर की समिति गठित हुई। ऐसे संविदा चालक और परिचालक जिनकी सेवा अवधि पांच वर्ष पूर्ण हो चुकी है। जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार, कदाचार का कोई मामला लंबित नहीं है। वह प्रार्थना पत्र देकर प्रबंध निदेशक की अनुमति से स्थानांतरित किए जा सकेंगे।
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एआरएम घनिष्टानंद ने बताया कि मुख्यालय की ओर से पत्र भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि अब संविदा चालक और परिचालकों का स्थानांतरण हो सकेगा। इसके लिए उन्हें नियमों को पूरा करना होगा।