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15 जनवरी तक रैली, जनसभा, रोड शो, पद यात्रा प्रतिबंधित

Tue, 11 Jan 2022 01:15 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Tue, 11 Jan 2022 01:15 AM IST
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Rally, public meeting, road show, pad yatra banned till January 15
ललितपुर। जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम आलोक सिंह ने विधान सभा चुनाव के बारे में बताया कि इस बार जनपद में तीसरे चरण में 20 फरवरी को मतदान कराएं जाएंगे। इस बार जनपद में पांच पिंक बूथ बनाए जाएंगे, जबकि दिव्यांग और अस्सी वर्ष से अधिक आयु वाले वोटरों के लिए पोस्टल बैलेट की स्वैच्छिक व्यवस्था भी की जाएगी। इसके साथ ही 15 जनवरी तक सभी रैली, रोड शो व सभाओं पर रोक रहेगी।
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जिला निर्वाचन अधिकारी ने विभिन्न राजनीतिक दलों और अधिकारियों की आदर्श आचार संहिता के संबंध में एक बैठक विकास भवन में बुलाई। इसमें उन्होंने बताया कि निर्वाचन की अधिसूचना 25 जनवरी को जारी होगी। नाम निर्देशन के लिए अंतिम तिथि 01 फरवरी, नाम निर्देशनों की जांच 02 फरवरी एवं नाम वापसी को अंतिम तिथि 04 फरवरी तय की गई है। मतदान 20 फरवरी और मतगणना 10 मार्च को होगी। उन्होंने बताया कि कुल 752 मतदान केंद्र व 1148 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। इन मतदेय स्थलों पर कुल 9,36,975 मतदाता हैं, जिसमें 4,88,322 पुरुष एवं 4,86,53 महिला मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 5868 दिव्यांग मतदाता एवं 14,835 मतदाता 80 वर्ष से अधिक आयु वाले हैं।
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जनपद में 752 मतदान केंद्र और 1148 मतदेय स्थल हैं। जनपद का जेंडर रेशियो 919 एवं जनपद का ईपी रेशो 61.75 है। दिव्यांग एवं 80 वर्ष से अधिक आयु वाले मतदाताओं के लिए इस बार पोस्टल बैलेट का विकल्प भी होगा। निर्वाचन संबंधी जानकारी/शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 1950 जारी किया गया है।
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प्रत्याशी को 40 लाख तक व्यय करने की होगी अनुमति, ऑनलाइन नामांकन की सुविधा रहेगी
जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक सिंह ने बताया कि जनपद में आदर्श आचार संहिता का अक्षरश: पालन कराया जाएगा। चुनाव के साथ ही कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत 15 जनवरी तक किसी भी तरह का रोड शो, रैली, साइकिल रैली पद यात्रा आदि पर पूर्णतया रोक रहेगी। किसी भी राजनीतिक दल व किसी अन्य के द्वारा किसी प्रकार का रैली, रोड शो, जन सभा नहीं की जाएगी। इस बार ऑनलाइन नामांकन की सुविधा रहेगी, लेकिन उसकी हार्ड कॉपी स्वयं प्रत्याशी द्वारा आरओ के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी। नामांकन के दौरान प्रत्याशी के साथ केवल दो लोग ही नामांकन कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे और प्रत्याशी को 40 लाख तक व्यय करने की अनुमति होगी। कहा कि सरकारी संपत्ति यथा भवनों सहित अन्य सरकारी संपत्तियों पर किसी भी प्रकार का बैनर पोस्ट न लगाएं। उन्होंने बताया कि आचार संहिता लागू हो जाने से अब से जो भी प्रचार होगा, वह पार्टी फंड में जुड़ेगा और प्रत्याशी तय होने के बाद प्रत्याशी के फंड में जोड़ा जाएगा।

अपर पुलिस अधीक्षक गिरिजेश सिंह ने जिले में विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष संपन्न कराए जाने के लिए पर्याप्त पुलिस बल की उपलब्धता, चुनाव को प्रभावित करने वाले अथवा दूषित करने वाले व्यक्तियों को चिह्नित करने, अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई और निर्वाचन के दौरान सुरक्षा व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर सीडीओ अनिल कुमार पांडेय, एडीएम गुलशन कुमार, जिला विकास अधिकारी केएन पाण्डेय, परियोजना निदेशक एके सिंह, डीसी मनरेगा रवींद्रवीर यादव, जिला सूचना अधिकारी सुरजीत सिंह, आदि उपस्थित रहे।
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