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छेड़खानी व पॉक्सो में एक को तीन वर्ष की सजा

Mon, 18 Apr 2022 11:55 PM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Mon, 18 Apr 2022 11:55 PM IST
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One sentenced to three years for molestation and poxo
ललितपुर। थाना पूराकलां अंतर्गत एक गांव निवासी नाबालिग से छेड़खानी के छह वर्ष पुराने मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) चंद्रमोहन श्रीवास्तव ने आरोपी को दोषी पाते हुए तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं बीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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थाना पूराकलां अंतर्गत एक गांव निवासी नाबालिग ने छह वर्ष पूर्व पूराकलां में तहरीर देकर बताया था कि उसकी उम्र 13 वर्ष है। 30 मार्च की शाम लगभग छह बजे अपने घर में खाना बना रही थी। उसके माता पिता कुएं वाले खेत पर गेहूं काटने गए थे। उसी समय गांव निवासी रवि अहिरवार घर में घुस आया और अश्लील बातें कर बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ने को झपटा और धक्का देकर गाली-गलौज करता चला गया। शाम को जब माता पिता घर लौटे तो उन्हें पूरी घटना बताई। पूराकलां पुलिस ने उक्त मामले में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिए थे, तब से यह मामला न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नरेंद्र सिंह गौर ने बताया कि शुक्रवार को न्यायाधीश ने उक्त मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पेश की गईं दलीलों, साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर सुनवाई करते हुए आरोप रवि अहिरवार को दोषी पाते हुए तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं कुल बीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा। अर्थदंड की 80 प्रतिशत जुर्माना राशि पीड़िता को दी जाएगी।
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