फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lalitpur News ›   Needy things supply in nadipura

नदीपुरा में होगी आवश्यक सेवाओं की सप्लाई

Sat, 09 May 2020 09:30 PM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sat, 09 May 2020 09:30 PM IST
विज्ञापन
Needy things supply in nadipura
ललितपुर। मोहल्ला नदीपुरा में कोरोना संक्रमण से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। अब मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा गठित चिकित्सा टीम द्वारा जांच कराई जा रही है। यदि उक्त वायरस के लक्षण किसी व्यक्ति में दिखाई दें तो तत्काल इसकी सूचना चिकित्सीय टीम/ सेक्टर मजिस्ट्रेट/वार्ड निगरानी समिति एवं संबंधित लेखपाल को दें। प्रतिबंधित क्षेत्र में आवश्यक सेवाओं जैसे सब्जी, दूध, फल, खाद्यान्न आदि की बिक्री सेक्टर मजिस्ट्रेट की निगरानी में मोबाइल बैरियर तक ही की जाएगी।
विज्ञापन

उपजिलाधिकारी गजल भारद्वाज ने कहा कि शहरी क्षेत्र में संबंधित आवासीय कॉलोनी/ मोहल्ला/ वार्ड सीमा के अंतर्गत 400 मीटर तक न्यूनतम के तहत मोहल्ला नदीपुरा में 400 मीटर की परिधि में कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है जिसकी सीमाएं सील कर दी गई हैं। उत्तर में मुहल्ला चौबयाना, दक्षिण में आजाद चौक, पूर्व में शहजाद नदी पर बने नए पुल के दोनों तरफ और पश्चिम में मोहल्ला छत्रसालपुरा, मऊठाना और चिरौलपुरा शामिल हैं। प्रतिबंधित क्षेत्र में आवश्यक सेवाओं जैसे सब्जी, दूध, फल, खाद्यान्न आदि की बिक्री सेक्टर मजिस्ट्रेट की निगरानी में मोबाइल बैरियर तक ही की जाएगी। प्रतिबंधित कंटेनमेंट जोन में सभी प्रकार का आवागमन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। दो पहिया या चार पहिया और हाथ ठेला भी नहीं चलेंगे।
विज्ञापन

मोहल्ला महावीरपुरा, कटरा बाजार, चौबयाना एवं नदीपुरा के सेक्टर मजिस्ट्रेट्स को निर्देश दिए गए हैं कि कि उक्त मोहल्लों में विशेष सतर्कता व सावधानी रखें। कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक वस्तुओं सब्जी, दूध, फल, खाद्यान्न इत्यादि चिकित्सा आपात से जुडे हुए व्यक्तियों का ही जांच के बाद बैरियर तक आवागमन की अनुमति होगा। आने जाने के लिए केवल मोबाइल बैरियर स्थित मोहल्ला आजाद चौक में रहेगा, जिस पर क्षेत्राधिकारी सदर/ प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली द्वारा तैनात उप निरीक्षक के नेतृत्व में पुलिस कर्मचारियों द्वारा निर्देशों का पालन कराया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

अन्य मोहल्लों का न तो कोई व्यक्ति कंटेनमेंट जोन में जाएगा और न ही कोई व्यक्ति उक्त जोन से बाहर निकलेगा।
किसी भी व्यक्ति को मोबाइल बैरियर पर छेड़छाड/ जबरदस्ती जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि कोई व्यक्ति उक्त बैरियर पर जबरदस्ती जाने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ महामारी अधिनियम एवं धारा 144 के तहत रिपोर्ट दर्ज करार्ट जाएगी।

अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद को निर्देश दिए गए कि कंटेनमेंट जोन में सेनेटाइज एवं सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान देंगे तथा लाउडस्पीकर से प्रतिबंध के संबंध में प्रचार- प्रसार कराएंगें।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed