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Lalitpur News: उर्वरक की दो दुकानों का लाइसेंस निलंबित, सचिव को नोटिस
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ललितपुर। जिला कृषि अधिकारी ने महरौनी तहसील के ग्राम सिलावन में उर्वरक विक्रेताओं की दुकानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण में अनियमितता पाए जाने पर दो उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए। उन्होंने दोनों से स्पष्टीकरण भी मांगा है।
यह औचक जांच रबी की फसलों की बोआई की तैयारी के बीच उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई। जिला कृषि अधिकारी रंजीत कुमार चौरसिया ने शनिवार को टीम के साथ यह कार्रवाई की। उन्होंने सभी उर्वरक विक्रेताओं को महत्वपूर्ण निर्देश दिए। निर्देशों में बिना फार्मर आईडी के विक्रय न करना और निर्धारित दरों पर बिक्री सुनिश्चित करना शामिल था। कृषित भूमि के आधार पर ही संतुलित मात्रा में उर्वरक बेचने को कहा गया। दुबे ट्रेडर्स सिलावन और मां शारदा एग्रीक्लीनिक एंड बिजनेस सेंटर सिलावन में अनियमितताएं मिलीं। इन दुकानों पर लाइसेंस में अंकित स्थान से अलग जगह खाद का भंडारण किया गया था। मां शारदा एग्रीक्लीनिक पर स्टॉक/बिक्री पंजी भी उपलब्ध नहीं थी।
सहकारी समिति में खामियां
महरौनी सहकारी समिति के निरीक्षण में सचिव अनुपस्थित पाए गए। मौके पर अकाउंटेंट और चपरासी बिना फार्मर आईडी के उर्वरक बेच रहे थे। पीओएस मशीन उपलब्ध न होने के कारण स्टॉक का सत्यापन नहीं हो सका। उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
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यह औचक जांच रबी की फसलों की बोआई की तैयारी के बीच उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई। जिला कृषि अधिकारी रंजीत कुमार चौरसिया ने शनिवार को टीम के साथ यह कार्रवाई की। उन्होंने सभी उर्वरक विक्रेताओं को महत्वपूर्ण निर्देश दिए। निर्देशों में बिना फार्मर आईडी के विक्रय न करना और निर्धारित दरों पर बिक्री सुनिश्चित करना शामिल था। कृषित भूमि के आधार पर ही संतुलित मात्रा में उर्वरक बेचने को कहा गया। दुबे ट्रेडर्स सिलावन और मां शारदा एग्रीक्लीनिक एंड बिजनेस सेंटर सिलावन में अनियमितताएं मिलीं। इन दुकानों पर लाइसेंस में अंकित स्थान से अलग जगह खाद का भंडारण किया गया था। मां शारदा एग्रीक्लीनिक पर स्टॉक/बिक्री पंजी भी उपलब्ध नहीं थी।
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सहकारी समिति में खामियां
महरौनी सहकारी समिति के निरीक्षण में सचिव अनुपस्थित पाए गए। मौके पर अकाउंटेंट और चपरासी बिना फार्मर आईडी के उर्वरक बेच रहे थे। पीओएस मशीन उपलब्ध न होने के कारण स्टॉक का सत्यापन नहीं हो सका। उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
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