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Lalitpur News: नगर पालिका के विस्तारित क्षेत्र में गृहकर निर्धारित, मांगीं आपत्तियां

Mon, 19 Aug 2024 04:25 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Mon, 19 Aug 2024 04:25 AM IST
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House tax fixed in extended area
संवाद न्यूज एजेंसी
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ललितपुर। नगर पालिका के सीमा विस्तार में शामिल गृहस्वामियों को जल्द ही कर अदा करना होगा। नगर पालिका ने आय बढ़ाने के लिए सीमा विस्तार वाले क्षेत्रों में भवन व प्रतिष्ठानों का सर्वे किया था। कर का निर्धारण करने के लिए गृहस्वामियों से आपत्ति मांगी है। आपत्तियों के निस्तारण के बाद कर वसूला जाएगा।
नगर पालिका का सीमा विस्तार लगभग सात वर्ष पूर्व किया गया था। शहर की सीमा से सटे ब्लॉक जखौरा व बिरधा की दस ग्राम पंचायतों के कुछ हिस्से इसमें शामिल किए गए थे। अब तक इन क्षेत्रों में पालिका गृहकर नहीं वसूल रही थी। बीते दिनों पालिका ने गृहकर वसूलने के लिए बोर्ड में प्रस्ताव रखा था। स्वीकृति मिलने के बाद तैयारियां शुरू कर दी थी।
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विस्तारित क्षेत्र के सभी घर व प्रतिष्ठानों का सर्व किया। लगभग चार हजार भवन चिह्नित किए गए। इनका डाटा भी फीड कर लिया गया। साथ ही कर की राशि का भी निर्धारण कर लिया गया है। अब भवन स्वामियों से कर निर्धारण में आपत्ति व सुझाव मांगे गए हैं। इसके लिए 15 दिन का समय दिया गया है।
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इन ग्राम पंचायतों के हिस्से हुए थे शामिल
पटौराकलां, जुगपुरा, सिलगन, रोंड़ा, चंदेरा, पनारी, मसौराकलां, मसौराखुर्द, रामनगर आदि ग्राम पंचायतों के कुछ अंश शामिल नगर पालिका क्षेत्र में शामिल हुए थे।
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सीमा विस्तार क्षेत्रों में गृहकर वसूलने के लिए तैयारियां चल रही हैं। सर्वे के बाद कर निर्धारण में आपत्ति व सुझाव मांगे गए हैं।
- दिनेश कुमार विश्वकर्मा, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका
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