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छेड़खानी से परेशान किशोरी ने छोड़ी पढ़ाई
अमर उजाला ब्यूराो
Updated Tue, 31 Oct 2017 12:16 AM IST
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crime news
- फोटो : demo
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मड़ावरा कस्बे में छेड़खानी और धमकी मिलने से परेशान नाबालिग किशोरी को लोकलाज की भय से अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा, फिर भी लगातार छेड़छाड़, मारपीट और जान से मारने की धमकियों से आजिज आकर बिना बाप की बेटी को न्याय के लिए मजबूरन पुलिस की शरण में जाना पड़ा। पीड़ित किशोरी की तहरीर के आधार पर मड़ावरा पुलिस ने कस्बा निवासी चार युवकों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया।
नाबालिग पीड़िता की मां ने पुलिस को दी अपनी तहरीर में बताया कि कस्बा निवासी शहील उर्फ टेढू आए दिन अपने साथियों के साथ उसके घर के सामने आकर गालीगलौज करता था और उसकी बेटी के साथ नाजायज संबंध और जबरन विवाह करने के लिए दबाव डालता है। शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देता है। पीड़िता ने बताया कि आये दिन छेड़खानी और धमकियां मिलने के कारण उसे अपनी हाईस्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने को मजबूर होना पड़ा। 28 अक्तूबर की रात 8 बजे एकबार फिर आरोपी ने उसके घर के सामने आकर उत्पात मचाया इसकी सूचना पीड़िता ने स्थानीय पुलिस को फोन पर दी इस पर पुलिस ने मौके पर दबिश दी लेकिन आरोपी मौके से भाग गए।
पुलिस से शिकायत करने पर आरोपी और उसके अन्य साथी राघवेंद्र पुत्र सुकनपाल, राहुल पुत्र हरज्ञान और बिट्टू पुत्र सत्तार खां ने एक बार फिर पीड़िता के घर जाकर जमकर उत्पात मचाया। अगले दिन लिखित शिकायत करने पर पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की दफा 354(डी), 504, 506 एवं पास्को अधिनियम की धारा 12 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
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नाबालिग पीड़िता की मां ने पुलिस को दी अपनी तहरीर में बताया कि कस्बा निवासी शहील उर्फ टेढू आए दिन अपने साथियों के साथ उसके घर के सामने आकर गालीगलौज करता था और उसकी बेटी के साथ नाजायज संबंध और जबरन विवाह करने के लिए दबाव डालता है। शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देता है। पीड़िता ने बताया कि आये दिन छेड़खानी और धमकियां मिलने के कारण उसे अपनी हाईस्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने को मजबूर होना पड़ा। 28 अक्तूबर की रात 8 बजे एकबार फिर आरोपी ने उसके घर के सामने आकर उत्पात मचाया इसकी सूचना पीड़िता ने स्थानीय पुलिस को फोन पर दी इस पर पुलिस ने मौके पर दबिश दी लेकिन आरोपी मौके से भाग गए।
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पुलिस से शिकायत करने पर आरोपी और उसके अन्य साथी राघवेंद्र पुत्र सुकनपाल, राहुल पुत्र हरज्ञान और बिट्टू पुत्र सत्तार खां ने एक बार फिर पीड़िता के घर जाकर जमकर उत्पात मचाया। अगले दिन लिखित शिकायत करने पर पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की दफा 354(डी), 504, 506 एवं पास्को अधिनियम की धारा 12 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
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