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उम्मीदवारों के व्यय पर रहेगी आयोग की नजर

Mon, 30 Oct 2017 12:11 AM IST
lalitpur
lalitpur Updated Mon, 30 Oct 2017 12:11 AM IST
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election news lalitpur - फोटो : demo pic
नगर निकाय चुनाव की नामांकन प्रक्रिया एक नवंबर से शुरू होने जा रही है। इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा आदर्श आचार संहिता का पालन कराने के लिए ललितपुर, तालबेहट, महरौनी और पाली के उपजिला मजिस्ट्रेट को निर्देश जारी किए हैं। इसमें उन्होंने उम्मीदवारों के व्यय पर नजर रखने, जातीय व धार्मिक झगड़ों को रोकने के लिए उचित व्यवस्था करने, दस किलोमीटर परिधीय क्षेत्र में रहने वालों लोगों के शस्त्र जमा कराने एवं दलित, अल्पसंख्यक एवं कमजोर वर्ग के मतदाताओं, उम्मीदवारों को विशेष सुरक्षा एवं सुरक्षित मतदान की व्यवस्था करने को कहा है।
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जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी मानवेंद्र सिंह ने उप जिला मजिस्ट्रेट ललितपुर/तालबेहट/महरौनी एवं पाली को अवगत कराया कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2017 हेतु निर्धारित की गई समय-सारिणी के अनुसार एक नवंबर को नामांकन की कार्रवाई प्रारंभ किया जाना है और संभावित उम्मीदवारों द्वारा अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव प्रचार-प्रसार की कार्रवाई प्रारंभ की जा रही होगी। इस संबंध में निर्देशित किया गया कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2017 में उम्मीवारों द्वारा आदर्श आचार संहिता के अनुपालन हेतु आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता के वर्णित बिंदुओं के अनुसार कार्रवाई तथा व्यवस्थाएं करना सुनिश्चित करें। उक्त बिंदुओं में उम्मीदवारों द्वारा किये जा रहे निर्वाचन व्यय की स्थिति पर नजर रखी जाये एवं आयोग द्वारा अनुमन्य अधिकतम व्यय की सीमा को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक चार पांच दिन पर व्यय की समीक्षा करते रहें। आयोग से प्राप्त निर्देशों के क्रम में कार्रवाई सुनिश्चित कराएं एवं नगरीय निकाय क्षेत्रों में संवेदनशीलता की स्थिति अनावश्यक रूप से उत्पन्न न हो, इसके लिए जातीय एंव धार्मिक झगड़ों को रोकने हेतु व्यवस्था आवश्यक रूप कार्रवाई तत्परता से सुनिश्चित करें। आवश्यकतानुसार 107/116 की कार्रवाई भी अमल में लाई जाए। नगर क्षेत्रों की सीमा तथा नगर के 10 किलोमीटर परिधीय क्षेत्र में निवास करने वाले नागरिकों से शस्त्र जमा करवाने की कार्यवाही को प्रभावी रुप दिया जाये। दलित, अल्पसंख्यक एवं कमजोर वर्ग के मतदाताओं, उम्मीदवारों को विशेष सुरक्षा एवं सुरक्षित मतदान की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। इसलिए उक्त बिंदुओं पर दिन-प्रतिदिन की कृत कार्यवाही की स्थिति/प्रगति की समीक्षा करते हुए 48 घंटे के अंदर हटाये गये पोस्टर/बैनर आदि की सूचना/प्रमाण पत्र कार्यालय को भेजें जाये और अपर जिला मजिस्ट्रेट/उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी ललितपुर से सतत सम्पर्क एवं समन्वय स्थापित करना सुनिश्चित करें।
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