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तीन हमलावरों को तीन-तीन वर्ष की सजा
ब्यूरो
Updated Fri, 05 Feb 2016 12:43 AM IST
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ललितपुर। अपर सत्र न्यायाधीश लोकेेश राय की अदालत ने मारपीट करने वाले तीन हमलावरों को तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यही नहीं तीन-तीन हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
थाना महरौनी अंतर्गत 27 फरवरी 2011 को ग्राम छायन निवासी शिवलाल पुत्र भुज्जा ने पुलिस को बताया था कि रास्ते में खोखा में किराने की दुकान गांव के प्रतिपाल सिंह, सोनेजू व रब्बू राजा रखे हुए थे। उसने उन लोगों से खोखा रखने के बारे में पूछा तो वे तीनों नाराज हो गए और गाली-गलौज करने लगे।
जब उसने गाली देने से मना किया तो सभी ने उसके साथ लात-घूसों व लाठी-डंडा से मारपीट की। उसे बचाने उसके पिता भुज्जा व दादा थोवन आए तो उक्त तीनों लोगों ने उनको भी मारा पीटा और जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। मारपीट में वह घायल हो गए।
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ग्रामीणों की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महरौनी ले जाया गया, जहां से उसे गंभीर चोटें होने पर ललितपुर जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। तब से यह मामला न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था।
न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई दलीलों, साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर सुनवाई करते हुए तीन-तीन वर्ष सजा का निर्णय सुनाया है। साथ ही तीन-तीन हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामले की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता तिलक सिंह यादव ने की।
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थाना महरौनी अंतर्गत 27 फरवरी 2011 को ग्राम छायन निवासी शिवलाल पुत्र भुज्जा ने पुलिस को बताया था कि रास्ते में खोखा में किराने की दुकान गांव के प्रतिपाल सिंह, सोनेजू व रब्बू राजा रखे हुए थे। उसने उन लोगों से खोखा रखने के बारे में पूछा तो वे तीनों नाराज हो गए और गाली-गलौज करने लगे।
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जब उसने गाली देने से मना किया तो सभी ने उसके साथ लात-घूसों व लाठी-डंडा से मारपीट की। उसे बचाने उसके पिता भुज्जा व दादा थोवन आए तो उक्त तीनों लोगों ने उनको भी मारा पीटा और जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। मारपीट में वह घायल हो गए।
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ग्रामीणों की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महरौनी ले जाया गया, जहां से उसे गंभीर चोटें होने पर ललितपुर जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। तब से यह मामला न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था।
न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई दलीलों, साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर सुनवाई करते हुए तीन-तीन वर्ष सजा का निर्णय सुनाया है। साथ ही तीन-तीन हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामले की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता तिलक सिंह यादव ने की।