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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lalitpur News ›   Accused of ten months imprisonment , five thousand bucks forfeit

आरोपी को दस माह की कैद, पांच हजार रुपये अर्थदंड

Fri, 14 Aug 2015 11:09 PM IST
ललितपुर। ब्यूरो
ललितपुर। ब्यूरो Updated Fri, 14 Aug 2015 11:09 PM IST
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ललितपुर। मादक पदार्थ रखने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधिनियम) लोकेश राय ने एक युवक को दस माह के सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया है। यही नहीं पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त सजा का भी प्रावधान किया गया है। 



विगत 19 जनवरी 2015 को जीआरपी थानाध्यक्ष देवीप्रसाद प्लेटफार्म नंबर एक पर गश्त कर रहे थे, कि पार्सल कार्यालय के पास मुखबिर से सूचना मिली कि प्लेटफार्म दो पर एक संदिग्ध व्यक्ति घूम रहा है। मौके पर पहुंचकर उक्त व्यक्ति से पूछताछ की गई, जिस पर उसने चौकी बलखंडी के पीछे बांदा, हाल निवासी ग्राम सीरोन निवासी कुलदीप उर्फ टिंकू बताया। खाना तलाशी करने पर उसके पास से 110 ग्राम डायजापाम बरामद हुआ। जिस पर थाना जीआरपी पुलिस ने उक्त युवक के खिलाफ धारा 21/22 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला पंजीकृत कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किए। तब से यह मामला न्यायालय में विचाराधीन चल रहा है। शुक्रवार को न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष की दलीलों, गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त कुलदीप को दस माह का सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भी भोगना होगा। 

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डायजापाम खिलाकर रेल यात्रियों को लूटता था 

ललितपुर। जीआरपी पुलिस द्वारा पूछताछ के दौरान अभियुक्त कुलदीप ने कबूल किया था कि वह डायजापाम खिलाकर रेल यात्रियों को बेहोश कर सामान चुराकर भाग जाता था। यह काम वह कई महीनों से कर रहा था।

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