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लूट के दो अपराधियों को बारह वर्ष की सजा

Sat, 01 Dec 2018 02:19 AM IST
Updated Sat, 01 Dec 2018 02:19 AM IST
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लूट के दो अपराधियों को बारह वर्ष की सजा
दो लुटेरों को 12 वर्ष की सजा
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ललितपुर। अपर जिला और सत्र न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम) मनोज कुमार शुक्ला की अदालत ने सात वर्ष पूर्व झररघाट पुल के पास जिला झांसी निवासी बाइक सवार दो युवकों से दो लाख रुपये व बाइक की लूट के मामले में दो अभियुक्तों को दोषी पाते हुए 12-12 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यही नहीं अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाते हुए अर्थदंड भी लगाया है। इस मामले में एक अन्य आरोपी की चार माह पूर्व मौत हो चुकी है।

सहायक शासकीय अधिवक्ता लखनलाल यादव ने बताया कि झांसी के सुभाषगंज अंतर्गत मुहल्ला छनियापुरा निवासी रोहित कुमार पुत्र रमेश चंद ने तालबेहट पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि वह 17 मई 2011 को अपने साथी सिविल लाइन झांसी निवासी राकेश सरावगी को साथ लेकर उधार वसूली करने तालबेहट-बबीना आया था। अपनी उधारी वसूली करके वह साथी के साथ वापस झांसी अपनी मोटरसाइकिल हीरो होंडा पैशन से झांसी जा रहे थे कि शाम करीब सवा सात बजे झररघाट पुल के पास पहुंचे थ कि मोटरसाइकिल पर सवार तीन लड़के पीछे तालबेहट की ओर से आए और उसकी मोटरसाइकिल को ओवरटेक किया। ओवरटेक करके उन्होंने पीछे बाइक पर बैठे साथी राकेश से बैग छीन लिया, इसके बाद उन्होंने उसके साथी राकेश पर तमंचा लगा दिया और तालबेहट की ओर भाग गए। उसने बताया था कि उन दोनों ने उक्त बदमाशों को देखा था और सामने आने पर बदमाशों को पहचान सकते हैं। पुलिस ने उक्त तीन अज्ञात के खिलाफ लूट का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। विवेचना के दौरान तीन जून 2011 को पुलिस ने लूट के मामले का खुलासा किया। इसमें तीन नाम प्रकाश में आए। विवेचना के दौरान पुलिस ने तीन लोगों को वनगुवां रेलवे फाटक के पास तालबेहट से गिरफ्तार किया, जिनमें पकड़े गए बदमाशों में मध्य प्रदेश के शिवपुरी के पिछोर अंतर्गत कमलपुर, हाल निवासी थाना जखौरा अंतर्गत ग्राम पवा बादीवर निवासी विनोद कुमार पुत्र मिहीलाल, झांसी के बड़ागांव अंतर्गत बावलटांडा निवासी रवि यादव और जिला दतिया के डिवाई, देवगढ़ व हाल थाना बबीना अंतर्गत ग्राम धमकन निवासी रोहित यादव को गिरफ्तार किया गया और उक्त लूट का खुलासा किया था। उक्त लूट के मामले में अभियुक्त विनोद से 45 हजार रुपए, रवि यादव से 35 हजार रुपए और रोहित यादव से 55 हजार रुपए के साथ ही उक्त लोगों के पास से 315 बोर तमंचा व दो कारतूस एवं दो मोबाइल और एक डिस्कवर मोटरसाइकिल बरामद की थी। पुलिस ने उक्त सभी तीनों अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत कर दी थी। तब से यह मामला न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था। शुक्रवार को न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष की ओर से पेश की गई दलीलों, साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर सुनवाई करते हुए दो अभियुक्तों विनोद व रोहित यादव को उक्त लूट के मामले में दोषी पाते हुए 12-12 वर्ष के सश्रम कारावास एवं साठ-साठ हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर अलग-अलग धाराओं के हिसाब से अतिरिक्त सजा भी भुगतना होगी। वहीं इसी मामले में रोहित यादव को 25 आर्म्स एक्ट में दोषी पाते हुए तीन वर्ष और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा भी सुनाई। उक्त लूट के मामले में एक अन्य तीसरा अभियुक्त रवि यादव की चार माह पूर्व मृत्यु हो चुकी है।
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