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महिला के हमलावरों को चार वर्ष की सजा

Sat, 01 Jun 2019 01:29 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sat, 01 Jun 2019 01:29 AM IST
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महिला के हमलावरों को चार वर्ष की सजा
महिला के हमलावरों को चार वर्ष की सजा
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ललितपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) अजय पाल सिंह की अदालत ने तीन साल पहले थाना पाली क्षेत्र के ग्राम पिपरिया जागीर में एक महिला पर हमला के मामले में गांव के ही हमलावर दो भाइयों को चार वर्ष की सजा सुनाई है।

सहायक शासकीय अधिवक्ता बादाम सिंह यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि तीन साल पहले थाना पाली के ग्राम पिपरिया जागीर निवासी दशरथ पुत्र नथुआ ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 23 मार्च 2016 को शाम करीब साढ़े सात बजे उसकी मां गुणबाई उर्फ नौनी बहू अपने घर के दरवाजे पर खड़ी थी। उसी समय गांव के ही गुल्लू उर्फ गौरीशंकर व शोभाराम पुत्रगण फुलुआ शराब के नशे में धुत होकर आए और अकारण उसकी मां से गाली गलौज करने लगे। जब उसने इसका विरोध किया तो गुल्लू उर्फ गौरीशंकर ने पत्थर उठाकर मांग के मुंह पर मार दिया। जिससे वह लहूलुहान होकर मौके पर ही गिर पड़ी और बेहोश हो गई। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग भागकर पहुंचे गए व हमलावरों को ललकारा। इस पर वह सब मौके से भाग गए। इस मामले में दशरथ की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायाधीश में प्रस्तुत किए। तब से यह मामला न्यायालय में विचाराधीन था। शुक्रवार को अभियोजन पक्ष की ओर से पेश की गई दलीलों, साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने दोनों भाइयों गुल्लू उर्फ गौरीशंकर व शोभाराम को हमला करने के मामले में दोषी पाते हुए चार-चार वर्ष की सजा सुनाई है।
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