फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lalitpur News ›   एससीएसटी एक्ट में महिला का चार वर्ष की सजा

एससीएसटी एक्ट में महिला का चार वर्ष की सजा

Tue, 28 May 2019 02:04 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Tue, 28 May 2019 02:04 AM IST
विज्ञापन
एससीएसटी एक्ट में महिला का चार वर्ष की सजा
महिला का चार वर्ष की सजा
विज्ञापन

एक हजार रुपये अर्थदंड लगाया
अमर उजाला ब्यूरो
ललितपुर। अपर जिला और सत्र न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) जगदीश कुमार की अदालत ने मोहल्ला आजादपुरा निवासी एक महिला को एससी/एसटी एक्ट में दोषी पाते हुए चार वर्ष के कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस मामले में एक अभियुक्त नाबालिग होने पर उसका मामला किशोर न्यायालय में विचाराधीन है।

मोहल्ला आजादपुरा निवासी नीतू कोरी पत्नी अशोक कोरी ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 22 अगस्त 2014 की दोपहर में करीब साढ़े बारह बजे मोहल्ला के राजेंद्र, गुड्डी व मुुन्नालाल आए और उसे जातिसूचक शब्दों से अपमानित करते हुए कहा कि हैंडपंप से यदि पानी भरा तो जान से खत्म कर देंगे। विरोध करने पर तीनों ने लाठी-डंडों से उसकी मारपीट कर दी। गालीगलौज भी की। पिटाई से उसके शरीर पर गंभीर चोटें आईं। सिर से खून भी बहा। चिल्लाने पर पहुंचे आसपास के लोगों ने बीचबचाव किया। इस मामले में मुन्नालाल का नाम पुलिस ने विवेचना से हटा दिया था, जबकि एक अन्य आरोपी नाबालिग होने के कारण मामला किशोर न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय ने उक्त मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पेश की गई दलीलों, साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर सुनवाई करते हुए मोहल्ला आजादपुरा निवासी गुड्डी को दोषी पाते हुए एससी/ एसटी एक्ट में दोषी पाते हुए चार वर्ष के कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता लखनलाल यादव ने की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed